-1 सितम्बर से गोल्ड ज्वेलरी पर लागू हुई हॉल मार्क गाइड लाइन

-जिन शहरों में हॉलमार्किंग लागू होनी है उन शहरों में फ‌र्स्ट फेज में बरेली शामिल

बरेली:

पुराने आभूषणों पर हालमार्किंग के लिए मिला हुआ टाइम अब खत्म हो चुका है। 1 सितम्बर से शहर में हालमार्किंग ज्वैलरी बेचने का नियम लागू हो चुका है। यानि बगैर हालमार्किंग के कोई भी ज्वैलरी नहीं बेची जा सकेगी। इसके साथ ही अब 40 लाख तक का टर्नओवर करने वालों को भी हालमार्किंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 1 सितम्बर से यह नई व्यवस्था भी लागू हो गई है। लेकिन अगर आपके घर पर भी आभूषण रखे हैं तो उन्हें भी आप शहर के हालमार्किंग सेंटर पर जाकर हॉलमार्किंग करा सकते हैं। इससे जब कभी भी वह इस ज्वेलरी को बेचेंगे तो उस समय सोने की कीमत के अनुसार पूरी कीमत मिल सकेगी।

करा सकते हैं सोने की जांच

अगर किसी के पास सोने के गहने हैं तो वह भी अपने गहनों की हाल मार्क जांच करा सकते हैं। इसके लिए शहर में पांच सेंटर्स हैं जहां पर 30 से 35 रुपए फीस देकर 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट गहनों की जांच अपने सामने ही करा सकता है। यह रिपोर्ट तीन से चार घंटे में मिल जाती है। अभी तक यह सेंटर्स गहनों की जांच कर देते थे लेकिन अब एक्सपर्ट की मानें तो अब हाल मार्क सेंटर पर जांच करने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा। तभी वह हालमार्क की जांच मशीन से कर सकेंगे।

इसलिए लागू हुआ नियम

गोल्ड हॉलमाìकग के बारे में यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि यह शुद्ध सोने की पहचान है। भारत में सोने के आभूषणों में दुनिया के सर्वोत्तम मानक को नापने के लिए गोल्ड हॉलमाìकग को जरूरी करने का काम किया गया है। ग्राहक नकली सोने की ज्वैलरी से बचें और साथ ही साथ ज्वैलरी कारोबार पर निगरानी रखी जा सके, इसके लिए सरकार इसे अनिवार्य किया है।

यह नियम किया लागू

नए नियम के तहत सोना खरीदने और बेचने के लिए हॉलमाìकग अब जरूरी होगा। वहीं हॉलमार्क वाले सोने को यदि आप बेचने जाएंगे तो सामने वाला आपसे कोई डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटेगा। नियम का पालन नहीं करने वाले पर एक लाख से लेकर ज्वैलरी के दाम के पांच गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

फ‌र्स्ट फेज में यह शहर

बरेली, आगरा, प्रयागराज, बदायूं, देवरिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मथुरा, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, गौतमबुद्ध नगर, सहारानपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शहर शामिल हैं।

हालमार्किंग की खास बातें

-सभी ज्वैलर्स को केवल एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसका कोई नवीनीकरण नहीं कराना होगा

-कुंदन एवं पोल्की की ज्वैलरी और ज्वैलरी वाली घडि़यों को हालमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है।

-40 लाख से कम टर्नओवर वाले ज्वैलर्स के लिए हॉलमार्किंग लेना बाध्यकारी नहीं है। यदि वे हालमार्किंग वाले ज्वैलरी बेचना चाहते तो रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा

-हॉलमार्किंग ग्राहक के लिए अच्छा है अगर वे हॉलमार्किंग वाली ज्वैलरी खरीदते हैं तो उन्हें इसे बेचने पर किसी तरह की डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटी जाएगी। यानि सोने की पूरी कीमत मिलेगी।

-यादि आम लोगों के पास बिना हॉलमार्किंग का सोना है तो वह ज्वैलर्स के पास बेच सकते हैं ज्वैलर्स उसे हॉलमार्किंग करा सकते हैं।

-हॉलमार्किंग के कड़ाई से लागू होने पर मिलावटी सोना बेचने पर रोक लगेगी। ग्राहक भी ठगी से बचेंगे।

शहर में हॉल मार्क जांच सेंटर

-बरेली हॉल मार्किंग

-श्री गणेश हॉल मर्किंग

-तिरुपति हाल मार्किंग

-एवन हाल मार्किंग

-आरिक हालमार्किंग

बोले ज्वैलर्स

-सरकार की पॉलिसी का हम सभी व्यापारी स्वागत करते हैं। क्यू आईडी का हम लोगों ने अभी लागू न करने की बात कही थी, हॉलमार्किंग को लागू किया जा रहा है।

संदीप अग्रवाल, अध्यक्ष बरेली महानगर सर्राफ एसोसिएशन