- नगर निगम ने लोगों की सहूलियत को 15 दिन का दिया अतिरिक्त समय

- आगे मिल सकता है ब्याज रहित टैक्स का लाभ, रखा जाना है प्रस्ताव

फैक्ट एंड फाइल

1.42-लाख है नगर निगम के करदाता

15-अगस्त तक टैक्स जमा करने वालों को अब दिया गया समय

10-फीसदी की मिलेगी करदाताओं को छूट

31-जुलाई को समाप्त हो रही थी छूट

बरेली : अगर आप नगर निगम के करदाता है तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है। क्योंकि नगर निगम ने शहर के सभी करदाताओं के लिए अब संपत्ति कर पर दस फीसद की छूट का समय 15 अगस्त तक कर दिया है। हालांकि यह समय अभी तक 31 जुलाई तक था। लेकिन अब समय सीमा बढ़ने से करदाताओं को राहत मिलेगी। वहीं नगर निगम अब आगे से ब्याज रहित टैक्स का प्रस्ताव भी लाने की तैयारी कर रहा है।

टैक्स रहित प्रस्ताव लाने की तैयारी

नगर निगम के शहर में संपत्ति कर (हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स) चुकाने वालों की संख्या 1.42 लाख है। कई अन्य मोहल्लों, कालोनियों में भी निगम सर्वे करा रहा है, जहां से करदाताओं के बढ़ने की संभावना भी है.नगर निगम हर साल समय पर टैक्स चुकाने वाले करदाताओं के लाभ के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान करता है। इस बार टैक्स में दस फीसद छूट देने की सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो गई है। पहले कोरोना काल और फिर निगम से बिल जारी नहीं होने के कारण कई करदाता इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए। इस कारण करदाताओं को राहत देने के लिए नगर निगम ने छूट की तारीख बढ़ा दी है। कर निर्धारण अधिकारी ललतेश कुमार सक्सेना ने बताया कि करदाताओं को अब दस फीसद छूट का लाभ 15 अगस्त तक मिल सकेगा। करदाताओं की मांग को देखते हुए छूट की समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर करदाताओं को छूट दी गई है। करदाताओं को 15 अगस्त तक दस फीसद, 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक 7.5 फीसद और नवंबर से दिसंबर तक पांच फीसद छूट का लाभ मिलेगा।

कोरोना काल में हुई दिक्कत

नगर निगम कर दाताओं को कोरोना काल में बिल आदि जारी नहीं होने से परेशान हुए थे। इसीलिए कई करदाता इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। इसी को देखते हुए नगर निगम ने करदाताओं को लाभ देने के लिए एक बार फिर से योजना शुरू कर उनको लाभ दिया जा रहा है। इसी के चलते नगर निगम के करदाताओं को छूट की डेट अब बढ़ाई गई है।