- पासपोर्ट जारी होने के बाद होगा अप्लीकेंट का पुलिस वेरिफिकेशन

-पासपोर्ट मुख्यालय ने मंडे को जारी किया आदेश

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BAREILLY:

पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड होल्डर हैं और पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हाथोंहाथ पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ऑफिस में जमा करने होंगे। पासपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य पूरा किया जाएगा। पासपोर्ट बनाए जाने की प्रोसेस को आसान बनाए जाने के क्रम में पासपोर्ट मुख्यालय ने मंडे को यह आदेश जारी किया है।

पुलिस वेरीफिकेशन से पहले पासपोर्ट

पासपोर्ट मुख्यालय से मिले निर्देश के मुताबिक अप्लीकेंट्स के पास तीन डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार और वोटर कार्ड का होना आवश्यक है। तीनों डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन रिकॉर्ड होने पर पुलिस वेरिफिकेशन किए बिना ही अप्लीकेंट को 72 घंटे में पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। अप्लीकेंट्स के लिए यह नई व्यवस्था 26 जनवरी के उपलक्ष्य में पासपोर्ट मुख्यालय ने शुरू किया है।

तो होगा पासपोर्ट जब्त

पासपोर्ट जारी होने के बाद यदि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो फिर पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट जब्त कर लेगा। साथ ही, साक्ष्य छिपाने के आरोप में कानूनी भी कार्रवाई की जा सकती है।

पांच दिन का ऑप्शन

अधिकारियों ने बताया कि पब्लिक की सहूलियत के लिए मुख्यालय ने दो और बदलाव किया हैं। अप्लीकेंट्स को अब वीक में पांच दिन पासपोर्ट बनवाने का ऑप्शन मिल सकेगा। पहले यह ऑप्शन एक दिन के लिए होता था। मसलन, आपके पास कोई भी डेट लेने का आप्शन होगा। जबकि, पहले जो पासपोर्ट की वेबसाइट पर डेट अवेलेबल होती थी, अप्लीकेंट्स को उसी डेट को पासपोर्ट बनवाने के लिए चुनना पड़ता था। यही नहीं 'एम पासपोर्ट पुलिस एप्स' के जरिए, जो कोड पासपोर्ट ऑफिस पुलिस को भेजेगा, उस कोड के जरिए पुलिस अपनी रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस को भेज पाएगी।

अप्लीकेंट के पास आधार, वोटर और पेन कार्ड है तो पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर उसे पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में मंडे को एक नया आदेश आया है। इसके अलावा अप्लीकेंट्स के अप्वॉइंटमेंट लेने में सहूलियत दी गई है।

नवीन चंद्र बिष्ट, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, बरेली रीजन