-यूपी सरकार ने 27 जनवरी 2021 को शराब की दुकानों से सरकारी शब्द हटाने का दिया था निर्देश

फैक्ट एंड फिगर

92-अंग्रेजी शराब की शॉप्स

374-देशी शराब की शॉप्स

82-वीयर शॉप्स

बरेली : शहर में शराब की दुकानों पर अभी भी 'सरकारी' टशन बरकारार है। जी हां यह बात हम इसीलिए बता रहे हैं कि सरकारी शराब की शॉप्स से 'सरकारी' शब्द हटाने का निर्देश भले ही दे दिया हो लेकिन कुछ शॉप्स ऑनर्स 'सरकारी' शब्द हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद उन्हें सरकारी शब्द कुछ ज्यादा ही मोह है या फिर टशन दिखाने के लिए हटाना नहीं चाह रहे हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने संडे को शहर की शॉप्स का रियलिटी चेक किया तो हकीकत सामने आ गई। शहर की अधिकांश दुकानों पर तो 'सरकारी' ठेका शब्द लिखा हुआ मिला। आइए बताते हैं आपकों शहर की शराब की शॉप्स की हकीकत

नियर डेलापीर चौराहा

शहर के डेलापीर चौराहा के पास बियर शॉप है। शहर की इस बियर शॉप पास की ही शॉप में शिफ्ट हो गई जिस कारण यहां पर नए नियम के अनुसार बोर्ड लगवाया गया। बोर्ड पर सरकारी शब्द हटा हुआ दिखा। जबकि पास की जिस शॉप में पहले बियर की शॉप थी उस पर आज भी सरकारी बियर शॉप लिखा हुआ है।

आईवीआरआई रोड

आईवीआरआई रोड पर देशी शराब की शॉप पर सरकारी ठेका देशी शराब लिखा हुआ है। इतना ही नहंी शराब की शॉप पर बोर्ड का भी कोई मानक नहीं रखा गया है। ऐसे में सरकारी आदेश का कितना फॉलो किया जा रहा है इस बात का अनुमान शॉप का बोर्ड देखकर ही लगाया जा सकता है।

मॉल के सामने पीलीभीत बाईपास रोड

पीलीभीत बाईपास रोड पर बियर और देशी अंगे्रजी शराब की शॉप हैं। तीनों शॉप एक साथ ही है इन सभी पर सरकारी शब्द तक नहीं हटाया गया। रोड किनारे यह आने वाली शॉप पर अफसरों की भी नजर शायद गई होगी लेकिन अभी तक तो सरकारी शब्द हटाया नहीं गया है।

नैनीताल रोड

नैनीताल रोड पर देशी शराब की शॉप पर भी सरकारी देशी शराब शॉप पर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं शराब की शॉप पर लगा बोर्ड भी कोई मानक के अनुसार नहीं लगाया गया है.नैनीताल रोड पर आने वाली यह शॉप का बोर्ड पर सरकारी शब्द लिखकर बड़ा साइज करके लगाया गया है।

डेलापीर

डेलापीर बाईपास रोड पर देशी शराब की दुकान नहीं बल्कि सरकारी देशी शराब की शॉप का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर सरकारी शब्द का भी यूज किया गया है। रोड किनारे इस शॉप पर अफसरों की नजर भी जाती होगी लेकिन शायद अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही इसीलिए नियम की भी अनदेखी हो रही है।

बोर्ड का साइज भी तय

यूपी सरकार ने शराब की दुकानों से 'सरकारी' शब्द हटाने के साथ शॉप्स पर लगने वाले बोर्ड को तीन वाई चार का साइज तय किया है। इतना ही नहीं बोर्ड पर सिर्फ शॉप की आईडी और अनुज्ञापी का नाम के साथ शराब की दुकान का नाम होगा। इसके लिए अलावा बोर्ड पर और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा।

27 जनवरी को आया था फरमान

यूपी की शराब, बीयर और भांग की दुकानों के साइनबोर्ड से 'सरकारी' और 'ठेका' शब्द हटाने के निर्देश यूपी सरकार ने 27 जनवरी 2021 को दिए थे। आबकारी विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी आ गया था। अब इन मयखानों के साइन बोर्ड पर देसी मदिरलय या अंग्रेजी शराब की दुकान, बीयर शॉप आदि ही लिख सकेंगे। बताते चलें कि चूंकि शराब, बीयर व भांग की दुकानों के लाइसेंस प्रदेश सरकार ही जारी करती है। इसलिए अब तक इन दुकानों सरकारी लाइसेंसी शराब/बीयर की दुकान, सरकारी भांग का ठेका आदि शब्द लिखे जाते थे। लेकिन प्रदेश सरकार को यह शब्द रास नहीं आए इसलिए इन्हें हटाए जाने के आदेश दिए थे।

तो लेना होगा लाइसेंस

यूपी में अब घर में बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा।

-शराब की शॉप्स से सरकारी शब्द हटाने के साथ अब बोर्ड का साइज भी निर्धारित कर दिया गया है। शराब की दुकान पर सिर्फ निर्धारित बोर्ड साइज के बोर्ड ही शॉप्स पर लगाया जा सकेगा। बोर्ड से सरकारी शब्द हटाने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे, जिन शॉप्स ने नाम और बोर्ड चेंज नहीं किए हैं उनको दिखवाया जाएगा।

डीएन दुबे, जिला आबकारी अधिकारी