गोरखपुर (ब्यूरो).बता दें, शासन के आदेश पर सिटी में पार्किंग-स्टैड की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की तरफ से नजूल की जमीनों पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आठ जगहों पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई गई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी चौराहे के समीप कुलसचिव आवास के बगल में खाली पड़े नजूल की जमीन पर दिव्यांशु कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार अंजू देवी पत्नी अजय किशोर सिंह के नाम ठेका आवंटित किया गया। पार्किंग शुल्क के रूप में बसों, ऑटो की रेट लिस्ट भी तय की गई, लेकिन दिव्यांशु कंस्ट्रक्शन की अंजू देवी का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित किए गए ठेके को वर्तमान विधायक पिछले 20 वर्षों से अवैध तरीके से अवैध वसूली करा रहे थे। जब पार्किंग स्थल टेंडर प्रक्रिया के शर्तो के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को आवंटित किया गया तो वर्तमान विधायक द्वारा हमारे वैध ई-टेंडर को निरस्त कराने की धमकी एवं उसे सुचारू ढंग से संचालित करने में तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न करा रहे हैैं। आए दिन सहयोगियों को भेजकर हमारे कर्मचारियों को डरा धमका कर अवैध वसूली कराए जा रहे हैैं। साथ ही साथ वहां पर लगे रेट बोर्ड को बार-बार उखड़वा कर फिंकवा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की तरफ से शिकायत पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। वर्तमान विधायक के दबाव में वैध पार्किंग स्थल को अवैध घोषित कराने की धमकी एवं सरकारी राजस्व जमा धन को जब्त कराने की चेतावनी दी जा रही है। इन तमाम बातों को लेकर ठेकेदार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में डीएम ने भी मामले की जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि ठेकेदार द्वारा किए गए शिकायत के बाद एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह व एसपी ट्रैफिक डॉ। एमपी सिंह ने मौके पर निरीक्षण कर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मामले में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीएम, एडीएम सिटी, एसपी ट्रैफिक, चौकी इंचार्ज सभी को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि जिसका भी कैरेक्टर गलत है। वहां पर काम नहीं करेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन यह है कि किसी भी बस से गेट के बाहर वसूली नहीं होगी। निर्धारित पार्किंग शुल्क की वसूली कैंपस के अंदर ही होगी। जो दर निर्धारित की गई है। बाहर कोई बस खड़ी नहीं करेंगे। ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। यह तीनों चीजें बता दी गई हैैं। इसके लिए डीएम को निर्देश भी जारी किया गया है। एक हफ्ते के भीतर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो एफआईआर कर टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। अगर पहले से अवैध तरीके से चल रहा है तो इसकी भी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

रवि कुमार एनजी, कमिश्नर

पार्किंग शुल्क

बस - 40 रुपए

कार - 20

ऑटो रिक्शा - 20

मोटर साइकिल - 10

रात्रि चार्ज दोगुना - रात्रि 10 से 6 बजे सुबह