GORAKHPUR : बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कं। लि। को कंज्यूमर फोरम ने क्लायंट को क्षतिपूर्ति अदा करने के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट वीरेंद्र धर दुबे ने बताया कि राप्तीनगर फेज फ् के रहने वाले विजय कुमार शर्मा ने संकटमोचन पॉलिसी ली थी। उन्होंने इसका वन टाइम प्रीमियम भी अदा कर दिया, जिसका रिस्क कवर फ् लाख रुपए था। बीमा करवाने के एक वीक बाद ही उनका एक्सिडेंट हो गया, जिसके बाद उसका पेमेंट करने में कंपनी आनाकानी करने लगी। इसमें इलाज के दौरान उनका म्म्798.00 खर्च हुआ। पैसा न मिलने पर विजय कुमार ने कंज्यूमर फोरम का सहारा लिया, जिसके बाद फोरम ने कंपनी को एक माह के अंदर 70798 रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने के निर्देश दिए।