- छूट मिलने के बाद अपना ध्यान न रखना पड़ सकता है भारी

- फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सेनिटाइजर रखना होगा साथ

- गोरखपुर में मंगलवार से मिली है कुछ दुकानों को शर्तो के साथ खोलने की इजाजत

- पशोपेश में कई दुकानदार, पास न मिलने से नहीं उठाए गए शटर

<- छूट मिलने के बाद अपना ध्यान न रखना पड़ सकता है भारी

- फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सेनिटाइजर रखना होगा साथ

- गोरखपुर में मंगलवार से मिली है कुछ दुकानों को शर्तो के साथ खोलने की इजाजत

- पशोपेश में कई दुकानदार, पास न मिलने से नहीं उठाए गए शटर

GORAKHPUR: GORAKHPUR: गोरखपुर के लोगों को मंगलवार से राहत मिलने लगी है। जहां जरूरत के सामानों की दुकानें खुल गई हैं, तो वहीं निर्माण से जुड़ी दुकानें भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि अभी पास के फेर में कुछ ही दुकानें खुल सकी हैं, लेकिन एक-दो दिनों में परमिशन मिली तो सभी दुकानों के शटर ओपन हो जाएंगे। ऐसे में अब कोरोना से बचने की सारी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की अपनी होगी। उन्हें अगर कोरोना से खुद को बचाए रखना है, तो न सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, बल्कि मास्क के साथ ही सेनिटाइजर भी पास रखना होगा, जिससे कि किसी चीज को छूने से पहले और इसके बाद खुद को सेनिटाइज किया जा सके, जिससे इंफेक्शन की पॉसिबिल्टीज को कम किया जा सके। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही की गई, तो न सिर्फ कोरोना को खुद के लिए दावत दी जाएगी, बल्कि वह अपनी पूरी फैमिली को भी खतरे में डाल रहा होगा। सोमवार से शराब की दुकानें खुलने के बाद लोगों की भीड़ टूट पड़ी थी, वहीं मंगलवार को परमिशन न होने की वजह से जहां मोबाइल और किताब की कुछ दुकानें नहीं खुल सकीं, वहीं कुछ दुकानदार, जिन्होंने पहले से परमिशन ले ली थी, उन्होंने अपने शटर उठा दिए।

अधिकारियों ने लिया शहर का जायजा

गोरखपुर में दुकानें खुल जाने के बाद शहर में हलचल नजर आने लगी। सड़कों पर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए लोग जाते हुए नजर आए। इस दौरान प्रशासन और पुलिस का अमला भी बिल्कुल सख्त नजर आया। जहां चौराहों पर बेवजह टहलने वालों के पेंच कसे गए, तो वहीं सामान लेने जा रहे लोगों को भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने और मास्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही डीएम और एसएसपी ने शहर के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान फ्लीट में शामिल गाडि़यों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत भी दी जा रही थी। बक्शीपुर में डीएम ने गाड़ी रुकवाकर रोड पर पार्क गाडि़यों को किनारे करने और लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी।

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बिना परमिशन नहीं खुलेगी दुकान

गोरखपुर में बिना परमिशन दुकान खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। जिनको भी दुकानें खोलनी हैं, उन्हें इसके लिए पहले ऑनलाइन ई-पास इशु कराना ही होगा। इसके लिए जनसुनवाई की वेबसाइट पर लिंक भी दिया गया है। पास मिलने के बाद भी शॉपकीपर्स और ओनर्स को लॉकडाउन के रूल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करने होंगे। मंगलवार को बलदेव प्लाजा के साथ ही बक्शीपुर में बिना पास के दुकान खोलने आए शॉप ओनर्स को वापस लौटा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि पहले पास इशु हो जाए, इसके बाद ही दुकान खोली जा सकती है। शॉप ओनर्स का कहना है कि पास के लिए अप्लाई कर दिया गया है, सक्सेफुली सब्मिट भी हो चुका है, लेकिन अब तक पास डाउनलोड के ऑप्शन पर ब्लैंक फॉर्म ही ओपन हो रहा है।

आप भी रखें ध्यान

- जरूरी काम से ही घर से निकलें

- अगर कोई काम न हो तो बाहर निकलना अवायड करें।

- अगर बहुत जरूरी है और बाहर निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन में मास्क का इस्तेमाल करें।

- सेनिटाइजर पास रखें।

- अगर मास्क नहीं है तो गमछा या रुमाल का इस्तेमाल करें।

- सोशल डिस्टेंस मेनटेन रखें और भीड़-भाड़ में जाना अवॉयड करें।

- जब काम हो जाए तो फौरन वापस लौट आएं।

- घर आने के बाद बाहर ही खुद को सेनिटाइज कर लें।

- हाथ-मुंह धोने के बाद ही घर में एंट्री करें।

- नहाने के बाद ही कोई दूसरा काम शुरू करें।

शॉप ओनर्स और ऑफिसेस के लिए

- बाजार में मिलने वाले ब्लीचिंग पाउडर के घोल से संक्रमित सतह को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है।

-दो परसेट ब्लीचिंग सॉल्युशन बनाने के लिए म्0 ग्राम या फिर क्ख् चम्मच ब्लीचिंग पाउडर थोड़े से पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है।

- फिर इसे एक लीटर पानी के साथ अच्छी तरह मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

- इस घोल को तीन घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सैनिटाइजेशन के लिए नया घोल बनाना होगा।

- हाथों की सुरक्षा के लिए घोल बनाने वाले व्यक्ति को रबर के दस्ताने, मास्क व एप्रेन जरूर पहनना चाहिए।

- कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नल की टोटियां, दरवाजे का हैंडिल, फोन व लिफ्ट के बटन और सभी काउंटर्स को हर घंटे साफ करें।

- अगर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया कोई व्यक्ति कॉमर्शियल जगह घूमा हो तो उस स्थान को तीन दिन तक बंद करें और तीन दिन तक हर छह घंटे में डिसइंफेक्ट करें।

- बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन व सार्वजनिक परिवहन साधनों का एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड या दो परसेंट ब्लीचिंग पाउडर से डिसइंफेक्शन किया जा रहा है।

- फर्श व दीवारों को सात फीट तक एक परसेंट हाइपोक्लोराइड से हर छह घंटे पर डिसइंफेक्ट किया जाए।

- फर्श व दीवारों को सात फीट तक हाइपोक्लोराइड से प्रत्येक छह घंटे में सफाई करें।

- वहीं जिन चीजों को अक्सर छुआ जाता है जैसे इंटरकॉम, फोन, लिफ्ट के बटन, दरवाजे के हैंडिल, लिफ्ट की दीवारों व काउंटर को एक परसेंट हाइपोक्लोराइड से हर चार घंटे में साफ किया जाए।