- कई लोगों को जीडीए ने भेजा नोटिस

- कुल 181 लोगों ने किया था अप्लाई

GORAKHPUR: रजिस्ट्रेशन के बाद किस्त जमा करना भूलने या छोड़ने वाले 18 लोगों पर जीडीए (गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी) का डंडा चला है। ऐसे सभी 18 लोगों के आवंटन जीडीए ने निरस्त कर दिए हैं। कई सालों से लोगों के पास संपत्तियां हैं, लेकिन न तो जीडीए के पास उसका पैसा आ रहा है और न ही वे संपत्तियां रिक्त मानी जा रही हैं। ऐसे में अब निरस्तीकरण की प्रक्रिया के बाद प्राधिकरण उन संपत्तियों की नीलामी कर सकेगा, जिससे मकान या व्यावसायिक भूखंड की तलाश कर रहे लोगों को फायदा होगा।

9 आवंटियों की डेडलाइन ओवर

यह आवंटी अमरावती निकुंज, बुद्धा मिनी मार्ट और राप्तीनगर विस्तार के हैं। ओटीएस काउंटिंग के मुताबिक 78 आवंटियों को पैसे जमा करने हैं। इनमें से 9 ऐसे हैं, जिनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है और उन्होंने पैसा नहीं जमा किया है। इन सभी के मोबाइल पर मैसेज के जरिए इंफॉर्मेशन दी गई है। वहीं 30 बकाएदारों का अलॉटमेंट निरस्त करने के लिए सेक्रेटरी को पत्रावली फॉरवर्ड की गई है।

11 ऑनलाइन और 170 ऑफलाइन अप्लीकेशन

शासन ने डिफाल्टर आवंटियों के दंड ब्याज में छूट का लाभ देने के लिए ओटीएस योजना लांच की। इसके तहत 30 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं। जीडीए में भी इस योजना के तहत बकाएदारों को मौका दिया गया। इसमें अब तक 11 ऑनलाइन और 170 ऑफलाइन यानि कुल 181 ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 79 ने बकाया जमा किया है। जबकि 667 लोगों के किस्त जमा करने को समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

700 लोग इस दायरे में

प्राधिकरण ने नोटिस के जरिए एवं व्यक्तिगत रूप से फोन कर योजना का लाभ लेते हुए बकाया जमा करने को कहा है, लेकिन बकाएदार इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वसूली के लिए आरसी जारी करने का प्रावधान भी है, लेकिन उससे पहले आवंटन निरस्त किया गया है। प्राधिकरण का मानना है कि बकाएदारों के पास संपत्तियां फंसी पड़ी हैं। अब आवंटन निरस्त करना उचित होगा। करीब 700 लोग इस दायरे में आ रहे हैं। अमरावती कुंज आवासीय योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना में भी आवास इसी तरह फंसे हैं। उस समय आवास या व्यावसायिक भूखंड पाने वालों ने न केवल पंजीकरण धनराशि जमा की, उसके बाद किस्त नहीं दी। आवंटन निरस्त हो जाने के बाद इन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा।

हाईलाइट्स -

ऑनलाइन अप्लीकेशन - 11

ऑफ लाइन अप्लीकेशन - 170

कुल आवेदन - 181

ओटीएस के लिए स्वीकृत - 157

निरस्त - 3

अंडर प्रॉसेस - 21

ओटीएस योजना के तहत बकाए का भुगतान करने पर दंड ब्याज के छूट का लाभ मिलता है। जिन लोगों ने पंजीकरण कराने के बाद भुगतान नहीं किया है, ऐसे 18 लोगों के आवंटन निरस्त किए गए हैं। अभी और लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। अगर वह भी योजना के तहत भुगतान नहीं करते तो उनकी संपत्तियां निरस्त कर दी जाएंगी।

अनुज सिंह, वीसी, जीडीए