गोरखपुर (ब्यूरो)।इस दौरान मुस्कान फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड हेड ट्रेनर नेहा खुल्लर, सहयोगी ललितेष, महेष और राजेश ने रोड सेफ्टी से जुड़ी बारिकियां बताईं। इस दौरान एसपी ट्रैफिक डॉ। महेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे।

एक्सपर्ट द्वारा बताई गई मुख्य बातें

- एफआईआर दर्ज करते समय सड़क पर गड्ढा होने पर 198 ए के तहत जांच में इंजीनियर्स को भी जिम्मेदार बना सकते हैं।

- कंपनी के द्वारा हेलमेट बिना आईएसआई प्रमाणित और गलत कोड के साथ बनाया जाता है तो उस पर 500000 का जुर्माना और अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है।

- दुर्घटना होने के बाद गोल्डेन आवर में किसी की मदद करके जान बचाई जा सकती है। पुलिस या डॉक्टर द्वारा आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।

- मदद करने वाले को सरकार द्वारा 5000 हजार रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा।