गोरखपुर (ब्यूरो).नगर निगम द्वारा जारी किए गए निर्देश व सार्वजनिक स्थानों पर भवन सामग्री को लेकर जब सिटी के विभिन्न एरिया में दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने रियल्टी चेक किया तो वार्ड के भीतर सड़कों पर मलबा नजर आया। शहर में अगर कोई व्यक्ति निर्माण कराता है तो उससे निकलने वाले निर्माण व विध्वंस सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर गिट्टी, बालू, मोरंग व बजरी आदि रखा जाता है। नगर निगम प्रशासन ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसा करने वालों पर नगर निगम कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016 एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणके आदेशों एवं नगर निगम गोरखपुर के अधिनियम के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

- मलबा आदि उठवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8810709390 जारी किया है।

- मलबा उठवाने का शुल्क प्रति ट्रैक्टर 400 रुपए और प्रति ट्रक 800 रुपए निर्धारित किया है।

- नगर आयुक्त अविनाश सिंह के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मलबा फेंकता है तो उससे न सिर्फ 5000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

- निर्धारित शुल्क का तीन गुना दंड शुल्क में लिया जाएगा।

स्पॉट वन

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की टीम जब नंदानगर के दरगहिया रोड पर पहुंची तो वहां मलबा के रुप में गिट्टïी, बालू समेत मोरंग बालू के ढेर सड़क किराने पड़े हुए दिखाई दिए। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आए दिन मोरंग बालू से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैैं। कोई भी जिम्मेदार झांकने तक नहीं आता है।

स्पॉट टू

अंबेडकर चौराहे से रुस्तमपुर जाने वाली सड़क पर मलबा नजर आया। सरकारी कार्य के दौरान हटाए गए मलबा को जैसे तैसे कर छोड़ दिया गया है। राहगीरों का आवागमन भी प्रभावित होता है, गाडिय़ां स्लीप कर रही हैैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार मलबा हटवाने और जुर्माना की कार्रवाई अब तक नहीं कर सके हैैं।

सड़क किनारे मलबा गिरा पड़ा है तो उसकी शिकायत करनी होगी। शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी।

- कर्नल सीपी सिंह, प्रभारी, प्रवर्तन दल