गोरखपुर (ब्यूरो)। यही नहीं ईट भट्ठे, पत्थर कटाई, विस्फोटक सामग्री आदि बनाने में नाबालिग से काम कराया जा रहा है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में अब 18 साल से कम आयु वर्ग का अगर कोई पाया जाता है तो एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अधिनियम की धारा-11 के अंतर्गत (14 से 18 साल) के लिए गैर खतरनाक व्यवसायों में कुछ शर्तों पर छूट है।

क्या है नियम (14 से 18 साल)

कार्य करने की अधिकतम सीमा छह घंटे

एक घंटे का विश्राम

शाम 7 बजे से सुबह आठ बजे तक कोई कार्य न कराया जाना

कोई ओवरटाइम नहीं

साप्ताहिक अवकाश

चिकित्साधिकारी द्वारा आयु प्रमाण पत्र

निरीक्षक को नियोजन की सूचना

रजिस्ट्रर का रखरखाव

कार्य स्थल पर स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं

तत्काल दें सूचना

अगर कहीं बाल श्रम कराया जा रहा है कि इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना, बाल श्रम कार्यालय को दी जा सकती है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने का नियम है।