गोरखपुर (ब्यूरो)।इस मामले के आरोपी 5 पुलिस वालों के जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने सीबीआई से सुरक्षा की मांग की थी।

सीबीआई की अपील पर मिली सुरक्षा

मीनाक्षी गुप्ता की मांग पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मनीष केस के मुख्य गवाह मीनाक्षी गुप्ता, मृतक मनीष का दोस्त हरबीर सिंह और होटल मैनेजर आदर्श तिवारी काफी कमजोर गवाह हैं। जबकि, सभी आरोपी पुलिस वाले हैं और वे अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में गवाहों की जान का खतरा है। साथ ही सीबीआई को यह भी आशंका है कि आरोपी पुलिस वाले गवाहों को डराकर गवाही प्रभावित करा सकते हैं।

6-7 को होनी है गवाही

सीबीआई ने कोर्ट से यह भी अपील की थी कि अब इस मामले की 6-7 फरवरी को गवाही होनी है। ऐसे में कई बार आरोपी कोर्ट परिसर में ही गवाहों को घूरकर या आंखों से भी डरा देते हैं। जिससे केस के गवाही प्रभावित होने की आशंका रहती है। सीबीआई ने अपनी अपील के साथ कोर्ट में उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा जारी गवाहों की सुरक्षा के आदेश की प्रति भी पेश की।

नहीं होगा आमना सामना

सीबीआई की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज विजय कुमार झा ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि अब इस मामले की गवाही आरोपी पुलिस वालों के सामने नहीं होगी। बल्कि जिस वक्त कोर्ट में गवाही होगी, उस वक्त आरोपी दर्पण यानी कि पर्दे के पीछे होंगे। ताकि, आरोपियों का गवाहों से आमना-सामना न होने पाए।