GORAKHPUR:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बीएस-4 मानक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ कार्यालय को शुक्रवार से चंद दिनों के लिए खोला जाएगा। गुरुवार को रजिस्ट्रेशन से जुड़े कर्मचारियों के वाहन पास की औपचारिकता पूरी कर ली गई। 31 मार्च तक बिके बीएस-4 मानक के करीब 7000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन लंबित है।

बीएस-4 मानक की गाडि़यों की बिक्री की छूट 31 मार्च तक ही थी। लॉकडाउन के चलते 31 मार्च तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन लटका है। पूरे प्रकरण को लेकर आटो सेक्टर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरटीओ कार्यालय खोलकर 31 मार्च तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी आरटीओ को पत्र लिखकर औपचारिकता पूरी करते हुए रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लॉकडाउन के मानकों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। वाहनों के बिक्त्री के अनुक्रम में ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आरटीओ कार्यालय की तरफ से पंजीकरण से जुड़े कर्मचारियों का पास आदि बनवा लिया गया है। इस दौरान 7000 से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता पूरी होगी।

कोट-

परिवहन आयुक्त के निर्देश के क्रम में बीएस-4 के 31 मार्च तक बिके वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए शुक्रवार से कार्यालय खोला जाएगा। इस दौरान लाइसेंस, परमिट, रिनीवल आदि किसी प्रकार के अन्य कार्य नहीं होंगे। दो से तीन दिन में रजिस्ट्रेशन का काम समाप्त होते ही कार्यालय बंद कर दिया जाएगा।

भीमसेन सिंह, आरटीओ