गोरखपुर (ब्यूरो).शासन ने राजस्व वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस स्कीम 27 जून 2022 से लांच की गई। इस स्कीम में रजिस्टर्ड वाहनों का बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी गई है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों को एआरटीओ कार्यालय में एक हजार रुपए शुल्क के साथ 26 सिंतबर तक आवेदन करना होगा। जिले की स्थिति देखें तो करीब 9704 ऐस वाहन हैं, जिन पर 14 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। इन वाहनों पर समय से टैक्स जमा न करने पर ब्याज लगा है। ओटीएस स्कीम का लाभ लेने के लिए अभी तक 754 वाहन स्वामियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें से सिर्फ 445 वाहन स्वामियों से दो करोड़ 34 लाख रुपए वसूली हुई है। देखा जाए तो स्कीम का लाभ लेने में वाहन स्वामी रूचि नहीं दिखा रहे हैं।

तीन किस्तों में टैक्स जमा करने की सहूलियत

यदि कोई वाहन स्वामी एक बार पूरा टैक्स जमा नहीं कर पाता तो वह तीन किस्तों में जमा कर सकता है। इसके लिए से आवेदन निर्धारित तिथि 26 सितंबर तक करना होगा। इसके बाद पहली किस्त में वाहन स्वामी को कुल बकाया टैक्स का आधा यानि 50 परसेंट जमा करना होगा। पहली किस्त 21 दिन के अंदर, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर और तीसरी किस्त 35 दिन के अंदर जमा करनी होगी। यदि कोई वाहन स्वामी बकाया टैक्स समय सीमा के अंदर जमा नहीं करता है तो 50 रुपए प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।

50 परसेंट वाहन स्वामियों को फोन नंबर गलत

आरटीओ के अनुसार 50 परसेंट ऐसे वाहन स्वामी है, जिनका मोबाइल फोन नंबर गलत है। इसे कारण उनके फोन पर मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। जिसकी वजह से आरटीओ प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। एआरटीओ प्रशासन संजय कुमार झा ने बताया कि हर सप्ताह में तहसील में बैठक की जाएगी। जिन वाहन स्वामियों ने समय रहते टैक्स नहीं जमा किए है। उनके पास नोटिस भेजी जाएगी और आरसी जारी होगी। वहीं, अमीनों को वसूली में लगाया जाएगा।

आवेदन करने वाले वाहन स्वामी बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट का लाभ पा सकते हैं। वाहन स्वामियों को स्कीम का लाभ लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित है। वाहन स्वामी से अपील है कि जल्द से जल्द वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाकर स्कीम का लाभ पा सकते हैं।

- संजय कुमार झा, एआरटीओ प्रशासन