- होम आइसोलेशन में न रहने योग्य मरीजों को 24 घंटे के भीतर पहुंचाना होगा अस्पताल

- कोविड 19 से बचाव के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने दिए निर्देश

कोरोना संक्रमण के बाद होम आइसोलेट मरीजों के लिए जरूरी खबर है। रैपिड रेस्पांस टीम (आरआरटी) ने यदि उन्हें घर पर रहने लायक नहीं पाया, तो 24 घंटे के भीतर कोविड अस्पताल जाना होगा। इन्कार की दशा में मरीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज करायी जाएगी।

गुरुवार को आयुक्त सभागार में कोविड 19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि आरआरटी होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की नियमित निगरानी करे और रिपोर्ट दे कि क्या उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है। मंडलायुक्त ने कहा कि मरीज की जीवन रक्षा करना सबका दायित्व है। मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा.श्रीकांत तिवारी से कहा कि कोविड अस्पताल में बेहतर खाना एवं साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए।

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कम टे¨स्टग पर जताई नाराजगी

समीक्षा के दौरान पाली, कैंपियरगंज ब्लॉकों में कम टे¨स्टग मिली, जिसपर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। सटीक कांटेक्ट ट्रे¨सग के लिए अभियान के रूप में काम करने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमित के संपर्क में आए हर व्यक्ति की जांच कराई जाए।

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लापरवाही पर होगी कार्रवाई

मंडलायुक्त ने कहा कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी दायित्वों के प्रति लापरवाह पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मचारी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ करें।