गोरखपुर (ब्यूरो)।इसके लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से आरपीएफ को निर्देशित कर कार्रवाई के लिए कहा गया है। दरअसल, लखनऊ, वाराणसी व इज्जतनगर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 505 रेलवे स्टेशनों पर आए दिन वीडियो शूटिंग या फिर डाक्यूमेंट्री की शिकायत रेलवे प्रशासन के पास आ रही हैै। ऐसे में रेलवे के उच्च अधिकारियों ने रेलवे प्रिमाइसिस में शूटिंग या डॉक्यूमेंट्री जैसी नाट्य रुपातंरण पर रोक लगा दी है। इसके लिए पहले रेलवे के अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी। उस दौरान यह बताना होगा कि किस मकसद से शूटिंग की जा रही है। थीम क्या है। इसका शुल्क जमा किया गया है या नहीं।

चेतावनी नहीं होगी अब होगी कार्रवाई

बता दें, तमाम डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने की शिकायत आई हैं, जिसमें रेलवे की छवि को धूमिल करने के मामले भी सामने आए हैैं। आरपीएफ इसके लिए कई बार चेतावनी देकर छोड़ भी चुकी है। लेकिन रेलवे बिना परमिशन लेटर देखे उन्हें शूटिंग की इजाजत नहीं देगा। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे के सभी स्टेशनों पर किसी भी प्रकार की शूटिंग या डॉक्यूमेंट्री के लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा। अगर वह कामर्शियल होगा तो उसका शुल्क भी जमा करना होगा। आरपीएफ सीनियर कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा ने बताया कि स्टेशन या ट्रेन में डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत न्यू सेंस क्रिएट करना और रेलवे एक्ट के 147 के तहत बिना परमिशन के शूटिंग करने पर कार्रवाई की जाती है।

केस 1

रेलवे प्लेटफार्म के 9 नंबर पर यू-ट्यूबर डाक्यूमेंट्री बनाने के लिए पहुंचे थे। तभी एक वेंडर ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी। आरपीएफ प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा ने परमिशन लेटर दिखाने को कहा तो उसके पास किसी प्रकार का लेटर नहीं होने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

केस टू

गोरखपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में एक युवक व युवती शूटिंग करते हुए आरपीएफ एस्कार्ट को मिले। मना करने पर वह उलझ गए। आरपीएफ ने उन्हें रेलवे एक्ट के 145 व 147 के तहत कार्रवाई की।

शूटिंग के लिए लाइंसेस फीस

- ए-1 व ए ग्रेड के लिए - 1 लाख रुपए

- बी-1 व बी ग्रेड के लिए - 50 हजार रुपए

- अन्य शहरों के लिए 25 हजार रुपए

- चल स्टॉक चार्ज में स्थिर ट्रेनों के लिए - 30 हजार रुपए

- विशेष ट्रेन के लिए 4 लाख, 74 हजार 345 रुपए

- इंजन, 4 नॉन एसी कोच व एक एसएलआर, एसी कोच के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी व सिक्योरिटी डिपॉजिट (रिफंडेबल) - 50 हजार रुपए प्रति कोच

- फिल्म की स्क्रिप्ट, व्यापक बीमा, क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध, लाइसेंस फीस, चल स्टॉक चार्ज देना आवश्यक है।

किसी भी स्टेशन या ट्रेन में शूटिंग या डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले को परमिशन लेना अनिवार्य होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैैं तो रेलवे की आरपीएफ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

पंकज कुमार सिंह, सीपीआरओ, एनई रेलवे