इस अवसर पर निबंधन और प्राधिकरण के लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अवश्य उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व नियमानुसार बकाया धनराशि का भुगतान शिविर  में उपस्थित होकर करा लें, नहंी तो शिविर में धनराशि होने के बाद अगर विक्रय-विलेख नहीं कराया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।