गोरखपुर (ब्यूरो)। नई व्यवस्था के तहत कुल सात रूट (सड़क मार्ग) निर्धारित किए गए हैं। जिनपर कुल 54 बसें चलाई जाएंगी। इन रूटों पर चलने वाली बसों का परमिट जारी किया जाएगा। परमिट वाली बसें ही चलने के लिए अधिकृत होंगी। परमिट परिवहन विभाग जारी करेगा। बस को संचालित करने के इच्छुक व्यक्ति 20 दिसंबर तक परिवहन विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। परमिट शुल्क 7500 रुपए निर्धारित है। इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

इन रूटों पर चलेंगी प्राइवेट बसें

- गोरखपुर-कप्तानगंज-छितौनीघाट-बंगहा- 12 बसें

- बरहज-सलेमपुर-प्रतापपुर फैक्ट्री-मैरवा-सिवान - 11 बसें

- सलेमपुर-भिंगारी-भवानी छापर, मीरगंज- हथुवा-सिवान - पांच बसें

- समऊर- पडरौना- छितौनी- बंगहा- नौ बसें

- बलिया-बक्सर वाया भरौली बॉर्डर- छह बसें

- बलिया-छपरा वाया मांझी घाट- पांच बसें

- वाराणसी-बक्सर वाया बारा और चौसा- छह बसे

ड्राइवर्स को दी गई ट्रैफिक के नियमों की जानकारी

सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को गोरखपुर बस स्टेशन परिसर में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बीके सिंह और राजेश पांडेय ने ट्रैफिक के नियमों प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि किसी भी दशा में नियमों की अनदेखी न करें। नियमों की अनदेखी से ही सर्वाधिक मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं। इस मौके पर परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।