- चकेरी में 7 साल की मासूम से रेप के बाद रेवले ट्रैक के किनारे फेंकने के मामले में कोर्ट का फैसला

KANPUR: चकेरी में 7 साल की मासूम से रेप के बद उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक देने के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। एडीजे रजत सिंह जैन ने सजा के साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की आधी राशि पीडि़त बच्ची के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि मासूम की कुछ दिनों बार इलाज के दौरान मौत भी हाे गई थी।

पड़ोसी ने बनाया था हवस का शिकार

चकेरी में रहने वाली 7 साल की इस मासूम 29 सितंबर 2012 को घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई। काफी तलाशने के बाद वह घायल हालत में रक्षा विहार के पास रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी मिली थी। पुलिस के मुताबिक उसे रेप के बाद वहां फेंका गया था। पुलिस ने इस मामले में इलाके में ही रहने वाले रंजीत ठाकुर को आरोपी बनाया। मासूम की बड़ी बहन, मां और पिता गवाही के बाद कोर्ट ने रंजीत ठाकुर को दोषी पाया। विशेष अभियोजन अधिकारी के मुताबिक पीडि़त परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति भी दिलाई गई है।