-चकेरी में रहने वाली बैंक इम्पलाई है पीडि़त लड़ी, युवक ने धर्म छिपाकर प्रेमजाल में फंसाया था

-हकीकत पता चलने पर लड़की को कर रहा था ब्लैकमेल, बेहोश कर शूट कर लिया था शादी का वीडियो

-कोर्ट ने फटाफट सुनवाई करते हुए नौ महीने में सुनाया फैसला

KANPUR : लव जेहाद के एक मामले में बुधवार को आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माने भी लगाया गया है। युवक ने अपना धर्म छुपाकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया था। इसके बाद वो ब्लैकमेल कर उस पर शादी का दबाव बना रहा था। इस मुकदमे में कोर्ट ने त्वरित सुनवाई कर नौ महीने में फैसला सुना दिया।

बस ड्राइवर से हो गई दोस्ती

चकेरी में रहने वाली स्नेहा (काल्पनिक नाम) 2007 में बस से मॉल रोड कोचिंग पढ़ने जाती थी। इस दौरान बस ड्राइवर ने उससे दोस्ती कर ली। ड्राइवर ने अपना नाम गुड्डू यादव बताया था। दोनों की दोस्ती प्यार तक पहुंच गई लेकिन 2009 में स्नेहा ने गुड्डू का ड्राइविंग लाइसेंस देखा तो उसके होश उड़ गए। पता चला कि गुड्डू मुस्लिम है और उसका असली नाम नाम इखलाक है। स्नेहा इस कदर आहत हुई कि उसने घर से निकलना छोड़ दिया और ड्राइवर से बातचीत बंद कर दी।

नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी

कुछ दिनों बाद स्नेहा ने दोबारा कोचिंग जाना शुरू किया तो इखलाक उसे परेशान करने लगा। इखलाक ने 10 जुलाई 2013 को उसको बहाने से बड़ा चौराहा बुलाया। जहां पर उसने स्नेहा को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। इसके बाद वो स्नेहा को बाइक से एक सूने मकान पर ले गया। जहां उसने स्नेहा से शादी कर उसका वीडियो शूट कर लिया। इखलाक ने स्नेहा को होश आने पर शादी का वीडियो दिखाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद वो स्नेहा को ब्लैकमेल करने लगा।

इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी

इसी बीच स्नेहा की एक सरकारी बैंक में जॉब लग गई। जिसका पता चलने पर इखलाक स्नेहा पर शादी का दबाव बनाने लगा। इंकार करने पर वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने और चेहरे में तेजाब डालने की धमकी दी। घबराई स्नेहा ने घरवालों को मामला बताया तो उन्होंने थाने लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस तेजी से मामले की जांच करते हुए 8 दिसंबर 2014 को चार्जशीट दाखिल कर दी। महानगर मजिस्ट्रेट सुशील कुमार की कोर्ट ने महज 9 महीने के भीतर गवाह और सबूतों के आधार पर इखलाक को दोषी पाते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।