कानपुर (ब्यूरो)। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में बचाव पक्ष ने बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अभियोजन ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि अभियोजन ने भी लिखित बहस जारी नहीं की है। अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था।

पूरा हो चुका है ट्रायल
इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले के खिलाफ ट्रायल पूरा हो चुका है। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उन्होंने अदालत को बताया कि लिखित बहस तैयार हो गई है। उसमें त्रुटि संशोधन होना बाकी है। इस मुकदमे में उनके साथ पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सईद नकवी शहर से बाहर हैं। इसलिए लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि बचाव पक्ष के समय मांगने पर अभियोजन ने आपत्ति जताई। कहा कि बचाव पक्ष बार-बार समय मांग रहा है। इससे मुकदमे का फैसला आने में विलंब हो रहा है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल लगा दी।