कानपुर (ब्यूरो) इरफान को अब कानपुर जेल से 450 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मंगलवार को विशेष सचिव ने डीजी कारागार को निर्देश जारी किया है। आदेश जारी होने के बाद सपा विधायक को शिफ्ट करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर को जिला कारागार कानपुर प्रशासन ने विशेष सचिव को जेल बदलने के लिए पत्र भेजा था।

घर फूंकने में चार्जशीट
जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने अखिलेश यादव के कानपुर से जाते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की। उन्होंने बताया कि सपा विधायक इरफान के खिलाफ जाजमऊ थाने में दर्ज महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान सोलंकी और रिजवान के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। महिला का घर फूंकने की वारदात को अंजाम देने में शामिल अन्य 18 आरोपियों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जिन्होंने विधायक के इशारे पर घर फूंकने की वारदात को अंजाम दिया। इसमें तीन आरोपी जेल में बंद सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत पहलवान, बजरिया थाने का हिस्ट्रीशीटर इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ को भी जेल भेजा जा चुका है। अन्य 15 अभियुक्तों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जल्द ही इन सभी को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही मामले में फाइनल चार्जशीट सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

बांग्लादेशी को इंडियन बनाने में इरफान पर केस दर्ज
जेसीपी ने बताया कि फर्जी दस्तावेज के सहारे बांग्लादेशी रिजवान मोहम्मद को भारत की नागरिकता दिलाने के मामले में मूलगंज थाने की पुलिस ने सोमवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी आरोपी बना दिया। क्योंकि इरफान ने ही अपने लेटर पैड पर लिखकर दिया था कि रिजवान मोहम्मद भारतीय हैं। इतना ही नहीं, उनकी फोटो भी विधायक ने प्रमाणित की थी। वहीं रिजवान मोहम्मद ने पूछताछ में बताया कि वह बांग्लादेशी हैं, ये बात इरफान को मालूम थी। इसके चलते मूलगंज थाने में दर्ज मुकदमा संख्या- 54/22 के अंतर्गत धारा 419/420/467/468/ 471/120 बी, धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 में इरफान सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया। जेसीपी ने इरफान की ओर से जारी लेटर पैड और आधार कार्ड आवेदन फॉर्म में इरफान के सत्यापन की मोहर समेत अन्य दस्तावेज भी दिखाए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई को पैरवी
जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इरफान के खिलाफ महिला का घर फूंकने के मामले में जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज है। दूसरी एफआईआर इरफान सोलंकी के खिलाफ ग्वालटोली थाने में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने की दर्ज है। पुलिस ने दोनों मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से विधायक से जुड़े मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उसकी तेजी से सुनवाई करते हुए निपटारा किए जाने का अनुरोध किया है।

कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं
जेल अधीक्षक बीडी पांडेय को शासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किया गया है कि इरफान सोलंकी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। जेल में भी उन्हें आम कैदियों या जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करते हुए रखा जाए। जेल अधीक्षक ने चेतावनी दी है कि अगर सपा विधायक को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया तो उस कर्मचारी पर गाज गिरना तय है। आईजी और डीआईजी जेल ने भी इसकी सख्ती से मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया है। जेल अफसरों के बीच शासन का यह आदेश चर्चा का विषय बना है।