-डीलर्स पर आरटीओ कसेगा नकेल, रजिस्ट्रेशन में की देरी तो होगी कार्रवाई

-शोरूम से वाहनों की डिलेवरी देने के नियमों पर भी की गई सख्ती

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KANPUR : डीलर वाहन बेचने के बाद हफ्तों उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। इस अवधि में वह वाहन मालिकों का पैसा अपने पास दबाए रहते हैं और वाहन ओनर बार-बार शोरूम के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शोरूम से निकलने वाले वाहनों का तीन दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पहले ये समय एक सप्ताह का था। अगर कोई डीलर ऐसा नहीं करता है तो वाहन के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

देना पड़ेगा डीलर को जुर्माना

अगर सड़क पर कोई गाड़ी बिना नंबर के चलते हुए पकड़ी जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर डीलर के स्तर से रजिस्ट्रेशन में देरी हुई है तो डीलर पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। डीलर को इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। शासन ने इसके अलावा रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही शोरूम से वाहन की डिलेवरी देने के नियम पर भी सख्ती कर दी है। परिवहन आयुक्त के रविंद्र नायक ने सभी आरटीओ को पत्र भेजकर डीलर्स की मनमानी रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अब रजिस्ट्रेशन के बिना डिलेवरी देने पर अगर कोई भी गाड़ी बिना नंबर के पकड़ी गई तो डीलर पर कार्रवाई की जाए।

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रोज होते हैं 50 तक रजिस्ट्रेशन

कानपुर वाहनों की खरीद का बहुत बड़ा केंद्र है। यहां आरटीओ में रोज लगभग 50 रजिस्ट्रेशन होते हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक डीलर के यहां से रजिस्ट्रेशन का प्रॉसेस शुरू होने के बाद अक्सर रजिस्ट्रेशन में देरी की शिकायतें भी आ रही हैं। वहीं इस सिस्टम का एक फायदा ये भी होगा कि बिना नंबर की गाड़ी से एक्सीडेंट होने पर ओनर को बीमा की रकम नहीं मिलती है।

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डीलर को वाहन बेचने के तीन दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ये नियम पब्लिक के लिए भी फायदेमंद है।

-प्रभात पाण्डेय, एआरटीओ