-- अनडेवलप्ड एरिया में 2.5 एफएआर के लिए डेवलपर्स को चुकाने पड़ते हैं करोड़ों रुपए

- केडीए में लागू करने के लिए 24 मार्च को होने वाले बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा शासनादेश

KANPUR: अनडेवलप्ड या नए एरिया में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाने पर अब डेवलपर्स को लाखों रुपए सिटी डेवलपमेंट चार्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केडीए सहित अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटीज को इसके लिए शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश को लागू करने के लिए इसे 24 मार्च को होने वाली केडीए बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा।

जमीन के दाम का 40 परसेंट

केडीए अफसरों के मुताबिक अभी तक अनडेवलप्ड एरिया में 2.5 एफएआर लेने के लिए सिटी डेवलपमेंट चार्ज भरना पड़ता था। इसका कैलकुलेशन एक फार्मूले के तहत किया जाता है। जो कि कई बार करोड़ों रुपए तक में होता है। जैसे 10 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर सर्किल रेट वाले अनडेवलप्ड एरिया में स्थित 5000 वर्ग मीटर जमीन पर कोई डेवलपर ग्रुप हाउसिंग बनाना चाहता है तो 1.5 एफएआर के मुताबिक, टोटल 7500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसी तरह 2.5 एफएआर पर यह कंस्ट्रक्शन बढ़कर 12500 वर्ग मीटर हो जाएगा। लेकिन 2.5 एफएआर के लिए केडीए में सिटी डेवलपमेंट चार्ज भरना पड़ता है जो कि 1.5 और 2.5 एफएआर पर अन्तर यानि 5000 वर्ग मीटर पर लिया जाता है। इस 5000 वर्ग मीटर एरिया पर जमीन के सर्किल रेट का 40 परसेंट सिटी डेवलपमेंट चार्ज केडीए लेता है जो कि करीब 2 करोड़ रुपए हुआ। अब इस भारी-भरकम सिटी डेवलपमेंट चार्ज की धनराशि से डेवलपर्स को छुटकारा मिल मिल जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव सदाकान्त ने केडीए सहित अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटीज को आदेश जारी किया है।