फ्लैग: पासपोर्ट बनवाने की राह हुई और आसान
आई एक्सक्लूसिव
-पासपोर्ट आवेदक के पुलिस वेरीफिकेशन की नई समय सीमा निर्धारित
- पासपोर्ट एप के जरिए आवेदन के 21 दिन के अंदर पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट
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KANPUR। पासपोर्ट बनवाने में सबसे बड़ी बाधा होती है पुलिस वैरीफिकेशन। जांच में नाम पर संबंधित थाना- चौकी में लंबे समय तक फाइल दबी रहती है। चक्कर काटने और चढ़ावा रखने के बाद ही यह बाधा दूर होती है। लेकिन जल्द ही इस 'व्यवस्था' से छुटकारा मिलने वाला है। पासपोर्ट विभाग से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, 21 दिन के अंदर पुलिस वैरीफिकेशन हो जाएगा। यह संभव होगा मोबाइल पासपोर्ट एप के जरिए। इससे पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी।
पासपोर्ट एप का कमाल
पूर्व पासपोर्ट अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फारेन अफेयर्स द्वारा बनाए गए एम पासपोर्ट एप से आवेदन करने के तीस दिनों में पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट जाती थी लेकिन नए निर्देशों के मुताबिक, अब रिपोर्ट 21 दिन में ही सबमिट करनी होगी। जिसके चलते पासपोर्ट बनने में आसानी हो जाएगी।
सबकुछ ऑनलाइन, नाे पेपर वर्क्स
एम पासपोर्ट एप में कागजों का यूज नहीं होता है। दरअसल पासपोर्ट ऑफिस से पुलिस वेरीफिकेशन के दस्तावेज थाने तक ऑनलाइन ही पहुंचते हैं। इसी तरह से डॉक्युमेंट वापस भी ऑनलाइन ही आते हैं। कागजों का यूज नहीं होता है और रिपोर्ट भी तुरंत आ जाती हैं। वहीं इसकी सबसे खास बात ये होती है कि एप्लीकेंट्स इस एप पर अपना स्टेटस देख सकता है।
खुद चेक करें अपना स्टेटस
पासपोर्ट विभाग के लिए होने वाले पुलिस वेरीफिकेशन के लिए कुछ साल पहले 49 दिन का समय हुआ करता था। साल 2014 में पुलिस रिपोर्ट के लिए समय घटाकर 42 दिन कर दिया गया। फिर 2015 में 30 दिन और अब 21 दिन के अंदर पुलिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी।
आधार से कम हुआ बोझ
पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरीफिकेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड से कई दस्तावेजों का बोझ कम हुआ है। आधार, मतदाता पहचान पत्र, स्थाई खाता संख्या, अनुबंध-1 प्रपत्र में शपथ पक्ष के साथ आवेदन कर सकते हैं।
वर्जन:
पासपोर्ट में पुलिस वेरीफिकेशन प्रॉसेस को काफी तेज किया गया है। पेंडिंग वेरीफिकेशन को भी निपटाया जा रहा है। 21 दिन की नई समय सीमा निर्धारित की गई है, उसके अंदर ही रिपोर्ट सबमिट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
- शलभ माथुर, एसएसपी