सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले में दायर दो पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। इन्हें जनता पार्टी के चेयरमैन सुब्रमण्यम स्वामी और टीम अन्न के मेंबर प्रशांत भूषण ने दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि 2 जी स्कैम की कांस्पेरेसी में चिदंबरम के शामिल होने के प्रूफ नहीं हैं.  इस लिए उनके अगेंस्ट सीबीआई इंवेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है।

स्वामी की पिटीशन रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस केए राधाकृष्ण्न की बेंच ने कहा कि चिदंबरम और राजा के बीच हुई केवल एक मीटिंग को कांस्परेसी नहीं माना जा सकता। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है वे इस फैसले से खुश नहीं हैं और वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। दूसरी ओर प्रशांत भूषण ने 2जी घोटाले में पी चिदंबरम के रोल की सीबीआई जांच कराने की डिमांड की थी।

इस मामले में बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि 2जी मामले में पी चिदंबरम को बहुत खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार का एक मंत्री पहले से जेल में है और दूसरे मंत्रियों के खिलाफ भी सबूत हैं। अगर किसी टेक्निकेलिटी से या लैकिंग ऑफ एविडेंस के चलते फाइनांस मिनिस्टर बच गए हैं तो यह कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है।

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