लखनऊ (ब्यूरो)। प्रत्याशियों के वाहनों की अनुमति मंगलवार शाम छह बजे से समाप्त हो गई है। प्रत्याशी उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ता के लिए चार मई का अलग से वाहन पास जारी किया जा रहा है। दो मई से चार मई के दौरान चुनाव प्रचार जैसे रोड शो, वाहन रैली या सभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

48 घंटे के लिए छोडऩा होगा एरिया
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो लोग नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी नहीं हैं अथवा जो लोग उक्त नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें दो मई को 6 बजे के बाद से 48 घंटे के लिए उक्त नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर जाना होगा। अंतिम 48 घंटों के दौरान नगर निगम-नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस व सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी कराई जाएगी।

बज सकती है शहनाई
सभी कम्यूनिटी हाल, विवाह मंडप और सामुदायिक केन्द्रों आदि पर शादी विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने पीने की चीजें बांटने संबंधित आयोजन नहीं किये जाएंगे। यदि संज्ञान में ऐसी कोई घटना आती है तो विधिक कार्रवाई होगी। वहीं उडऩदस्तों की ओर से वाहनों की सघन तलाशी की जाएगी, जो व्यक्ति दो लाख से ऊपर की नगदी बिना प्रमाण के ले जाता मिलेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अवैध शराब या बिना लाइसेंस के शस्त्र के साथ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी एक्शन होगा।

200 मी। की परिधि में प्रवेश निषेध
मतदान के दिन सभी मतदाता अपने अपने वाहनों के द्वारा मतदान करने जा सकते हैं लेकिन मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने वाहन के द्वारा मतदान पर आता है, तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

मोबाइल पर रहेगी रोक
सभी प्रत्याशीगण या राजनैतिक दल जो मतदान के दिन मतदेय स्थलों के पास अपने बस्ते लगाते हैैं, उनको मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के बाहर बस्ते लगाने की अनुमति दी जाती है। यदि 200 मीटर परिधि के अंदर बस्ता लगा मिला तो कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाना वर्जित है।

तंबाकू मुक्त परिसर
मतदेय स्थल पूर्णत: तंबाकू मुक्त परिसर होंगे। मतदान केंद्र में कोई भी धारदार, कोई शस्त्र, माचिस या लाइटर ले जाना बैन रहेगा। जि़ला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह किसी भी दशा में मतदान नहीं कर सकता है।

पहचान सत्यापित करानी होगी
घूंघट एवं पर्दानशीन महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में शामिल महिला कर्मी अथवा इस हेतु बुलाई गई सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कांस्टेबल का सहयोग करना होगा। यदि ऐसी महिला के द्वारा अपनी पहचान सत्यापित नही कराई जाती है तो ऐसी महिला को संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई होगी।

शाम छह बजे तक मतदान
मतदान के दिन शाम 6 बजे से पहले तक जो भी मतदाता मतदेय स्थल के अंदर पहुँच जाएंगे, उनकी लाइन लगा कर टोकन के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी। इसमें चाहे जितना भी समय लगे लेकिन छह बजे के बाद कोई भी मतदाता को मतदेय स्थल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।