लखनऊ (ब्यूरो)। अभिलेखों के सत्यापन के दौरान पाया गया कि ब्लड बैंक में राजस्थान के जयपुर, चूरू एवं पंजाब के भटिंडा से पीआरबीसी मंगाई जाती है। जिसके सत्यापन के दौरान पाया गया कि नाको द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत पीआरबीसी की सप्लाई का कोई परमिशन अंडर स्टेट नहीं लिया गया है। मौके पर उससे संबंधित अभिलेख नहीं दिखाए गए। यह भी नहीं बताया गया कि कितने तापमान पर ब्लड लाया जाता है। मौके पर ब्लड बैंक पर नोटिस चस्पा था की तकनीकी कारणों से ब्लड बैंक 29 जून से 2 जुलाई तक बंद रहेगा। जिसकी सूचना आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन कार्यालय को नहीं दी गई।

डोनर फॉर्म मिले अधूरे

निरीक्षण में डोनर फार्म मेडिकल ऑफिसर द्वारा सत्यापित नहीं मिले एवं पूरा विवरण अंकित नहीं पाया गया। इसके साथ ही खाली ब्लड बैग के रिकॉर्ड मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्लड बैंक से एक ब्लड का नमूना एकत्र कर पीजीआई लखनऊ को जांच के लिए भेजा गया। मौके पर बायो मेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ब्लड बैैंक में ब्लड से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

कार्रवाई के लिए रिपोर्ट

ब्लड बैैंक में मिली कमियों, अनियमितताओं को देखते हुए औषधि अधिनियम 1940 की धारा के अंतर्गत ब्लड बैंक अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को ब्लड बैैंक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निरीक्षण आख्या भेजी गई।