लखनऊ (ब्यूरो)। शहर में कई भवन स्वामी समय से अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैैं और जब नगर निगम प्रशासन उन्हें नोटिस भेजता है तो वे ऐसा चेक थमा रहे हैैं, जो बैैंक में लगाते ही बाउंस हो जाता है। ऐसे में अब नगर निगम प्रशासन की ओर से ऐसे भवन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही है। निगम प्रशासन ने अपील की है कि भवन स्वामी ऐसा चेक दें, जो बाउंस न हो।

300 से अधिक चेक

अभी तक ढाई लाख भवन स्वामी ऐसे सामने आए हैैं, जिन्होंने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। वहीं, 300 से अधिक ऐसे भवन स्वामी मिले हैैं, जिन्होंने हाउस टैक्स जमा करने को लेकर जो चेक निगम को दिया था, वो बाउंस हो गया, जिसकी वजह से दो करोड़ से अधिक का टैक्स फंस गया है।

खाते में अमाउंट ही नहीं

दरअसल, भवन स्वामियों ने कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए गलत चेक थमा दिए, जो बाद में बाउंस हो गए। निगम प्रशासन की ओर से ऐसे भवन स्वामियों की अलग से लिस्ट बनाई जा रही है, जिनके चेक पहले भी बाउंस हुए हैैं। लिस्ट बनाए जाने के बाद निगम प्रशासन की ओर से सभी भवन स्वामियों को नोटिस भेजी जाएगी। अगर इसके बाद भी भवन स्वामियों की ओर से हाउस टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा।

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कई ऐसे भी चेक बाउंस हुए हैैं, जिनके खाते में अमाउंट पूरा था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। निगम प्रशासन पता लगा रहा है कि किसकी लापरवाही से चेक बाउंस हुए। अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उससे सवाल जवाब किए जाएंगे।

31 मार्च है लास्ट डेट

इस वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। अगर कोई भवन स्वामी इस समयावधि में अपना बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं करता है तो नए वित्तीय वर्ष में उसे हाउस टैक्स में मिलने वाली 15 प्रतिशत राहत से वंचित रहना पड़ेगा। निगम प्रशासन की अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भवन स्वामी अपना बकाया हाउस टैक्स जमा कर दें, जिससे उन्हें हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की राहत मिल सके।

ऐसे जमा करें टैक्स

अगर आपको अपना हाउस टैक्स पता करना है तो गूगल पर जाकर नो योर हाउस टैक्स लिखें। इसके बाद आपके सामने पेज खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर नगर निगम लिखा होगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। जिसमें आपको अपना हाउस आईडी लिखना होगा और कैपचा कोड भरकर सब्मिट करना होगा। इसके बाद आपकी डिटेल सामने आ जाएंगी। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन हाउस टैक्स बिल देखने का होगा, जबकि दूसरा बैलेंस। इससे आप पता लगा सकेंगे कि आपके ऊपर कितना हाउस टैक्स बाकी है या नहीं। अगर बकाया टैक्स निकलता है तो आप अपने निगम के जोन कार्यालय में जाकर हाउस टैक्स जमा कर सकते हैैं।