- 10 हजार का चालान तेज आवाज का हार्न बजाने पर

- 100 से ज्यादा चालान तीन माह में ध्वनि पॉल्यूशन के

- 20 मशीनें ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास ध्वनि मापने की मशीनें

- 10 मशीनें वर्तमान काम कर रही हैं

- शहर को चार जोन में बांटा गया, हर जोन का मानक तय किया गया

- अभियान चलाकर किया जा रहा चालान

द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

रुष्टयहृह्रङ्ख : शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत तेज आवाज वाले हार्न के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए शहर को चार जोन में बांटा गया है। तीन माह में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से ध्वनि प्रदूषण के मानक के आधार पर करीब सौ वाहनों का चालान किया जा चुका है।

तीन महीने में सौ वाहनों के चालान

एडीसीपी पुर्णेदू सिंह के अनुसार बोर्ड के मानकों के आधार पर शहर को चार जोन में बांटा गया है। सभी जोन के मानक अलग-अलग हैं। मानक के आधार पर तेज आवाज में हार्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तीन महीने में अब तक सौ वाहनों का चालान किया गया हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ दस हजार रुपये का चालान किया जा रहा है।

शहर को चार जोन में बांटा गया

जोन मानक (डेसिबल)

साइलेंस जोन 40 डेसिबल

रेजिडेंशियल जोन 50 डेसिबल

कामर्शियल जोन 65 डेसिबल

इंडस्ट्रियल जोन 75 डेसिबल

प्राइवेट हार्न से हो रहा नुकसान

एडीसीपी ने बताया कि दो पहिया व चार पहिया वाहनों में कंपनी के लगे हार्न मानक पर खरे हैं। वहीं वाहन स्वामी तेज आवाज के लिए बाजार में बिकने वाले हार्न लगवा रहे हैं। बाजार में बिकने वाले हार्न की आवाज मानक से कहीं ज्यादा हैं।

सख्ती पर ठीक कराई मशीनें

ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास करीब 20 मशीनें हैं। हालांकि काफी समय से इन मशीनों का यूज न होने के चलते 15 मशीन खराब हो गई। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर पांच मशीनों की मरम्मत कराके उन्हें दोबारा चालू कराया गया। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीआई के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है।

ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक के आधार पर शहर को चार जोन में बांटा गया है। वाहन में मानक ज्यादा हार्न की आवाज होने पर दस हजार का चालान किया जा रहा है। ।

पुर्णेदू सिंह, एडीसीपी ट्रैफिक