लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देशों के क्रम में गुरूवार को प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने मैरिज लॉन समेत तीन अवैध निर्माणों को सील किया।

मैरिज लॉन संचालित

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि आशुतोष सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार में हासेमऊ प्राथमिक विद्यालय से पहले लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में मैरिज लॉन का निर्माण कराके संचालित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त संध्या सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के खरगापुर के राम आसरे पुरवा में अवैध रूप से व्यवसायिक निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, राकेश कुमार सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार में ग्वारी क्रॉसिंग तिराहे के पास जनेश्वर मिश्र पार्क के कोने पर प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा था। उक्त तीनों प्रकरण में विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने तीनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।

40 लाख कीमत की भूमि कब्जा मुक्त, हटाया गया अतिक्रमण

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के आदेशानुसार ग्राम अमौसी तहसील-सरोजनीनगर की खसरा संख्या 2472स के क्षेत्रफल 3.177 हे। तालाब की भूमि से जेसीबी द्वारा भारी विरोध के बीच चौहान गेस्ट हाउस द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमण हटाया गया। उक्त तालाब की 3600 वर्ग फुट भूमि पर चौहान गेस्ट हाउस प्रो। शिव प्रताप सिंह का अवैध कब्जा पाया गया। उक्त गेस्ट हाउस में 5 जून को अतिक्रमण हटाते समय अमौसी निवासिनी लड़की के विवाह का समारोह होने कारण गेस्ट हाउस के मालिक शिव प्रताप सिंह द्वारा स्वयं तीन दिन में अवैध कब्जा हटा लेने के आश्वासन एवं विवाह समारोह के आयोजन के कारण मानवीय दृष्टि से गेस्ट हाउस के अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण नही किया गया था। कई बार सचेत करने व अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु कहने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिसके फलस्वरूप गुरुवार को अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया गया। उक्त कब्जा मुक्त कराई गई लगभग 2000 वर्ग फुट भूमि की बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपये है।