आठ श्रेणियों के आवेदकों को मिल सकेगा लाइसेंस, डीएम जारी कर सकेंगे एक से अधिक लाइसेंस
Meerut। शस्त्र लाइसेंस जारी करने का शासनादेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारी आरंभ कर दी है तो वहीं आवेदन को लेकर सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। फिलहाल सरकार के इस फैसले से उन्हें राहत मिली है जो वर्षो से शस्त्र लाइसेंस कराने के लिए भटक रहे हैं, हालांकि अभी भी महज 8 श्रेणियों को ही शस्त्र लाइसेंस जारी करने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए थे।
8 श्रेणियों को वरीयता
अपराध पीडि़त
वरासतन
व्यापारी व उद्यमी
बैंक/संस्थागत/वित्तीय संस्थाएं
विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी जो प्रवर्तन कार्यो में लगे हैं
सैनिक/अर्द्धसैनिक/पुलिस बलों के कर्मचारी
एमएलए, एमएलसी, एमपी
राज्य से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज
एक नजर में
2014 में नये लाइसेंस जारी करने पर लगी थी रोक
2016 में सरकार ने लाइसेंस की नई नियमावली जारी की
2017 में हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित किया
100 कारतूस खरीद सकेंगे शस्त्रधारक एक बार में
200 कारतूस एक वर्ष में खरीदने की सुविधा
80 फीसद खोखे जमा करने होंगे सौ से ज्यादा लेने पर
फैक्ट एंड फिगर
12506-मेरठ में लाइसेंस होल्डर
11566-मेल लाइसेंस होल्डर
940-फीमेल लाइसेंस होल्डर
5000-लोगों पर एक से अधिक लाइसेंस
शस्त्र लाइसेंस जारी करने को लेकर शासनादेश मिल गया है। इसमें आठ श्रेणियों में शस्त्र लाइसेंस जारी करने की वरीयता दी है। अन्य को लाइसेंस मिलेगा या नहीं, इस पर शासन स्थिति स्पष्ट करेगा। शासन के निर्देश पर ही आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी।
शैलेंद्र प्रताप सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ
लाइसेंस फीस में बदलाव नहीं
राज्य सरकार ने नए लाइसेंस के लिए फीस में कोई इजाफा नहीं किया है। तीन साल में लाइसेंस के रीन्यूवल की अनिवार्यता को भी बरकरार रखा गया है। नये लाइसेंस के आवेदन के लिए फार्म का नया प्रारूप भी तय किया गया है जिसमें आवेदक को खुद के बारे में तमाम अहम जानकारियां देनी होंगी।
डीएम कर सकेंगे जारी
अब तक एक लाइसेंस को डीएम जारी करते थे, 2 हथियार के लाइसेंस को कमिश्नर जारी करते थे और 3 शस्त्र लाइसेंस शासन के आदेश के बाद मिलते थे। प्रावधान में परिवर्तन कर एक बार फिर डीएम को ही एक से अधिक लाइसेंस जारी करने की पावर दे दी है।