मेरठ (ब्यूरो)। शहर में 100 करीब स्पा सेंटर और मसाज पार्लर संचालित हो रहे हैैं, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकर को न तो नगर निगम से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी हुआ है, न पुलिस विभाग से एनओसी मिली है और न ही इन सेंटर्स पर यूनानी पद्धति से मसाज करने वाले युवक-युवतियां ट्रेंड हैैं।

कोई एनओसी नहीं
पिछले तीन माह में दो दर्जन से अधिक नए स्पा और मसाज पार्लर खुल चुके हैं। मगर लाइसेंस लेकर कुछ ही मसाज पार्लर का संचलित हो रहे हैैं, ये हैरत में डालने वाला है। गौरतलब है कि मसाज या स्पा सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आयुर्वेद विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही नगर निगम से हेल्थ ट्रेंड लाइसेंस लेना होता है। इसके अलावा संबंधित थाना क्षेत्र द्वारा मसाज और स्पा सेंटर्स को एनओसी जारी की जाती है।

एक को भी लाइसेंस नहीं
दरअसल, मसाज या स्पा सेंटर में आयुर्वेदिक तरीके से थेरेपी देकर लोगों की मसाज और हर्बल प्रोडक्ट का उपयोग करने लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। यह लाइसेंस डिप्लोमाधारक युवक-युवतियों के सर्टिफिकेट के आधार पर आयुर्वेद विभाग से जारी किया जाता है। इस लाइसेंस का कोई शुल्क नहीं होता। आयुर्वेद विभाग के मुताबिक, शहर में अब तक एक भी स्पा सेंटर को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

कोलकाता-मद्रास की युवतियां
शहर मे मेडिकल, शास्त्रीनगर, मंगल पांडेयनगर, बेगमपुल, सदर, आबूलेन क्षेत्र में बीते दो साल के दौरान करीब 100 से अधिक स्पा सेंटर खुल चुके हैं। इससे भी खास बात है कि अकेले मेडिकल और नौचंदी थाना क्षेत्र में ही एक दर्जन से अधिक स्पा मसाज सेंटर पिछले तीन माह में खुले हैं। इनमें से कुछ में कोलकाता, मद्रास और असोम की लड़कियां काम कर रही हैं। जबकि अधिकतर में स्थानीय बस्तियों की युवतियां काम करती हैं। थेरेपी देने को स्पा सेंटरों में नौकरी कर रहीं युवतियों के पास कोई योग्यता संबंधी सर्टिफिकेट तक नहीं हैं।

नियम एक नजर में
स्पा और मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना प्रतिबंधित है।

पुरुषों की मसाज सिर्फ पुरुष और महिलाओं की मसाज केवल महिलाएं ही करेंगी।

पुरुष और महिलाओं के लिए सेंटर में अलग-अलग एंट्री गेट होने चाहिए।

सेंटर में सेल्फ क्लोजिंग दरवाजों की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।

वर्किंग आवर्स के दौरान मसाज/स्पा सेंटरों के बाहरी दरवाजे खुले रखने अनिवार्य होंगे।

सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए आईडी कार्ड दिखाना जरूरी होगा।

फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनकी डिटेल रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।

स्पा/मसाज सेंटर के कमरे में लाइट की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

स्पा/मसाज सेंटर परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

सेंटर में काम करने वालों के लिए फिजियोथेरेपी/एक्यूप्रेशर या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए।

सेंटर को हाउसकीपिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों का विवरण एक रजिस्टर में रखना होगा।

इस ट्रेड के लिए सभी कर्मचारियों की आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

स्थानीय निकाय स्पा/मसाज सेंटर को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने से पहले परिसर का सत्यापन करेगा।

स्पा/मसाज सेंटर के मालिक/प्रबंधक का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है।

मसाज पार्लर या स्पा सेंटर को लाइसेंस देने के लिए नगर निगम अधिकृत है। मगर अधिकतर बिना लाइसेंस ही संचालित हो रहे हैैं।
इंद्र विजय, सहायक नगरायुक्त, नगर निगम