डीएम के। बालाजी ने जारी किया आदेश

जारी रहेगी सप्ताह में दो दिन की साप्ताहिक बंदी

रेस्तरां में बैठकर खाइए खाना, रात नौ बजे तक कीजिए खरीदारी

माल और रेस्तरां को भी खोलने की मिली अनुमति

Meerut। कोरोना संक्रमण की गति धीमी होती देख प्रदेश सरकार द्वारा आज यानी 21 जून से रात्रि कोरोना कफ्र्यू का समय दो घंटे कम किया गया है। अब बाजार सुबह सात से रात 9 बजे तक खुलेंगे।

मिली अनुमति

इसी के साथ माल और रेस्तरां को भी खोलने की अनुमति दी गई है। सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात 9 बजे तक माल खोले जाएंगे और रेस्तरां में 50 फीसद क्षमता के साथ बैठकर खाना खाने की अनुमति होगी। शासन का आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी के। बालाजी ने भी मेरठ जनपद के लिए व्यवस्था का आदेश रविवार को जारी कर दिया।

रहेगी सख्ती

डीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सप्ताह में शनिवार और रविवार को दो दिन साप्ताहिक बंदी और कोरोना कफ्र्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, जिम और स्टेडियम अभी नहीं खोले जा सकेंगे।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

माल और रेस्तरां में अतिथियों को एक-एक कुर्सी छोड़कर बैठाना होगा। प्रवेश मार्गो पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी, जहां पल्स आक्सीमीटर व थर्मामीटर से जांच जरूरी होगी। सैनिटाइजर भी जरूर होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में अब शत प्रतिशत कर्मचारी आएंगे, लेकिन काम के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करेंगे।

गाइडलाइन का होगा पालन

डीएम के। बालाजी ने कहाकि शासन के आदेश के मुताबिक जनपद में भी कोरोना कफ्र्यू का समय बदल दिया गया है, लेकिन रात्रि कोरोना कफ्र्यू, दो दिन साप्ताहिक कोरोना कफ्र्यू व कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। माल, रेस्तरां संचालक, व्यापारियों और आम जनता को भी इस छूट के दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा।

अब यह होगी व्यवस्था

सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार।

रेस्तरां व होटलों के भीतर संचालित रेस्तरां और ईटिंग प्वाइंट पर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात 9 बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ बैठकर खाना खा सकेंगे।

सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे माल।

रेस्तरां और माल के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनानी होगी। साथ ही पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर और सैनिटाइजर रखने होंगे।

एक सीट छोड़कर बैठना होगा।

शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 50 अतिथि शामिल हो सकेंगे।

कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेगी कोई भी गतिविधि।

शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी और कोरोना कफ्र्यू जारी रहेगा।

सरकारी कार्यालयों में शत प्रतिशत कर्मचारी आएंगे।

सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, जिम, स्टेडियम को खोलने की अभी अनुमति नहीं है।