शादी, समारोह और इवेंट्स में प्रशासन की बिना अनुमति उड़ रहे ड्रोन, नहीं हो रही कोई कार्रवाई
Meerut। प्रशासन के आदेशानुसार बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह गैरकानूनी है। ये आदेश जारी हुए एक माह से अधिक का वक्त बीत चुका है मगर बिना अनुमति शादी व अन्य समारोह के दौरान ड्रोन उड़ाकर फोटोग्राफी बदस्तूर जारी है।
विवाह मंडप संचालक भी
बिना अनुमति के शादी समारोह या अन्य समारोह में ड्रोन उड़ाकर प्रशासन के आदेशों की अवेहलना न केवल फोटोग्राफर कर रहे हैं बल्कि विवाह मंडप मालिक भी इसमें शामिल है। मगर स्थिति ये है कि इस बाबत प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
ये है नियम
प्रशासन के आदेशानुसार ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित थाने के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति प्रशासन के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय देगा।
ये होगी कार्रवाई
ड्रोन उड़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान है।
यहां नहीं मिलेगी अनुमति
संसद
एयरपोर्ट
तटीय सीमा
अंतरराष्ट्रीय सीमा
आर्मी एरिया
राज्यों में स्थित सचिवालय आदि में
यहां के लिए मिलेगी अनुमति
ऐतिहासिक धरोहर
राष्ट्रीय उद्यान
संवेदनशील क्षेत्र
शादी समारोह
ईवेंट
ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी है
ड्रोन को उड़ाने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
ड्रोन को उड़ाने की चाहत रखने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के साथ 10वीं पास होना चाहिए।
ड्रोन किस जगह और क्यों उड़ाना है, इसकी अनुमति जिला मजिस्ट्रेट के यहां एप्लाई की जाएगी।
यदि शादी व अन्य समारोह में ड्रोन फोटोग्राफी के लिए उड़ाना है तो इसके लिए शादी का कार्ड भी लगाया जाएगा।
यदि आप शहर में किसी सेलीब्रेटी को बुला रहे हैं और इस दौरान ड्रोन से फोटोग्राफी करानी है तो इस बाबत पूरी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को देनी होगी।
संबंधित थाने की रिपोर्ट के बाद सीओ और संबंधित एसपी सिटी या एसपी देहात की रिपोर्ट लगने के बाद ही एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट या फिर देहात के मामलों में एसडीएम अनुमति देंगे।
ड्रोन उड़ाने की अनुमति लेनी अनिवार्य है। जो भी बिना अनुमति के ड्रोन उड़ा रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाने की पुलिस को भी इसके लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
अजय तिवारी, एडीएम सिटी, मेरठ