एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए आगे आया परिवहन विभाग
परिवहन विभाग ने दी चेतावनी, अधिक किराया लिया तो होगा मुकदमा दर्ज
कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात और संभागीय परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया
Meerut कोरोनाकाल में एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की हैं। दरअसल, प्रशासन द्वारा लागू किराए की दरें केवल फाइलों तक सीमित न रहे इसके लिए परिवहन विभाग ने एंबुलेंस पर ही किराया की सूची चस्पा कर दी है। इसके साथ ही एंबुलेंस चालकों को चेतावनी जारी की है कि यदि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला तो एपेडेमिक एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को परिवहन विभाग ने शहर के अस्पतालों में जाकर एंबुलेंस पर किराया सूची चस्पा की। इस बाबत एंबुलेंस चालकों पर कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात और संभागीय परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
यह हैं किराये की दरें
ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस
प्रति 10 किमी का किराया होगा 1000 रुपये
तय दूरी पार होने पर प्रति एक किमी का किराया होगा 100 रुपये
ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस
प्रति 10 किमी का किराया होगा 1500 रुपये
तय दूरी पार होने पर प्रति किमी किराया होगा 100 रुपये
वेंटीलेटर सपोर्ट एंबुलेंस
प्रति 10 किमी का किराया होगा 2500 रुपये
तय दूरी पार होने पर प्रति किमी किराया होगा 200 रुपये
वसूली की यहां करें शिकायत
112- पुलिस हेल्पलाइन
9454404000 - ट्रैफिक हेल्पलाइन
9454401913 - पुलिस अधीक्षक यातायात
9897522639 - संभागीय परिवहन अधिकारी
लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रेट कार्ड लागू होने के बाद भी एंबुलेंस चालक मनमाने रेट वसूल रहे हैं। इसलिए यह रेट लिस्ट और शिकायत नंबर एंबुलेंस पर ही चस्पा कर दिए गए हैं।
दिनेश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन