गैर इरादतन हत्या के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) राकेश पांडेय की अदालत ने फूलपुर निवासी सिकंदर और छोटई राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। घटना 29 मार्च 2021 की है। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर इन आरोपितों ने बांकेलाल राजभर को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और सभी उसके ऊपर कूद पड़े। इलाज के दौरान 31 अप्रैल को उसकी मौत हो गई थी।