वाराणसी (ब्यूरो)ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी मामले पर गुरुवार की दोपहर दो बजे के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनायाअदालत ने फैसले में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगीवहीं वीडियो रिकार्डिंग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट प्रेषित करने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया गया है

अदालत ने किया स्पष्ट किया कि शासन और प्रशासन के सहयोग से 17 मई के पूर्व संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियो रिकार्डिंग कर कोर्ट को उपलब्ध कराएंजिलाधिकारी को अदालत ने ताला खुलवा कर कमीशन की कार्यवाही का निर्देश जारी किया हैसर्वे का विरोध करने वालों पर विधिक कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया हैमुस्लिम पक्ष की ओर से सभी प्रकार की मांगों को खारिज किया हैकोर्ट के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्यवाही के दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के साथ ही सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगेअदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगीकमीशन कार्यवाही के स्थल पर वादी, प्रतिवादी, अधिवतागण, एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक व कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मौजूद रहेगाएडवोकेट कमिश्नर पक्षकारों की ओर से बताई गई बिंदुओं पर फोटो लेने व वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे

ताला तोड़वाएं या खोलवाएं, कार्यवाही कराएं

कोर्ट ने कहा कि डीएम और पुलिस कमिश्नर ताला तोड़वाएं या खोलवाएं, हर हाल में कार्रवाई पूरी कराएंकोर्ट ने आदेश में कहा है कि यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेजिला प्रशासन को बाधा बनने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई का पूरा अधिकार होगाकमीशन की कार्यवाही सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक पूरा कराया जाए

तीन अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी

कोर्ट ने तीन अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी दी हैइसमें कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के साथ अधिवक्ता विशाल सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया हैसहायक अधिवक्ता आयुक्त के रूप में अजय प्रताप सिंह को नियुक्ता किया गया हैयह भी स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि तीन अधिवक्ताओं में से एक भी मौके पर उपस्थित है तो वह कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हैअर्थात किसी की अनुपस्थिति की वजह से कार्यवाही रुकनी नहीं चाहिएकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जिला प्रशासन कोई बहाना न बनाए और हर हाल में कार्रवाई सुनिश्चित कराए

हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया हैअंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं हैकमेटी के अधिवक्ता ने बताया कि कमेटी ने तय किया है कि फैसले का विरोध किया जाएगा और हाई कोर्ट में नए सिरे से अपील की जाएगी.