-पंचायत चुनाव को लेकर तय हुई खर्च की सीमा

-ग्राम पंचायत सदस्य खर्च कर सकेंगे 10 हजार रुपये तो जिला पंचायत अध्यक्ष चार लाख रुपये

VARANASI

पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गांव-गांव घर-घर जाकर वोट मांगने के साथ उनकी समस्या को सुनने का सिलसिला कैंडीडेट्स ने शुरू कर दिया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव ख्0क्भ् में प्रचार-प्रसार के लिए पद के हिसाब से प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी है। निवार्चन व्यय लेखा के चीफ ट्रेजरार ने पत्र जारी कर जिला प्रशासन को अवगत कराया है। जिसमें साफ लिखा है कि इस सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी का चुनाव अवैध समझा जाएगा।

ख्क् की रात तक अधिसूचना

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। ख्क् सितंबर की रात तक चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इससे पहले सभी कैंडीडेट्स के लिए चुनाव में प्रचार-प्रसार की खर्च सीमा तय कर दी गई है। अलग-अलग पद के लिए खर्च की सीमा अलग-अलग रखी गई है।

तय हुई अधिकतम खर्च की सीमा

पद - खर्च

जिला पंचायत प्रमुख - चार लाख रुपए

क्षेत्र पंचायत प्रमुख - दो लाख रुपए

जिला पंचायत सदस्य - डेढ़ लाख रुपए

क्षेत्र पंचायत सदस्य - 7भ् हजार रुपए

ग्राम पंचायत प्रधान - 7भ् हजार रुपए

ग्राम पंचायत सदस्य - क्0 हजार रुपए

इतने वोटर तय करेंगे फ्यूचर

ब्लाक - वोटर

चोलापुर - क्,7फ्,फ्9क्

हरहुआ - क्,9ख्,997

पिंडरा - ख्,0भ्,क्8क्

आराजी लाइन - ख्,ब्9,म्8क्

बड़ागांव - क्,77,भ्भ्8

सेवापुरी - क्,7म्,88फ्

चिरईगांव - ख्,फ्ब्,म्फ्क्

काशी विद्यापीठ - फ्,भ्8,फ्8फ्

पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट और आरक्षण सूची जारी करने के बाद अब प्रत्याशियों की खर्च सीमा भी तय कर दी गई है। इससे अधिक कोई प्रत्याशी खर्च करता है तो उसे नियम का उल्लंघन समझा जाएगा। उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई बल्कि उसके चुनाव को अवैध माना जाएगा।

राजाराम वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत चुनाव