- रोहनिया के जक्खनी चौकी इंचार्ज रहे चंद्रकेश शर्मा सहित चार पुलिस वालों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लूट का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

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जिसके कंधों पर लोगों की रक्षा करने और चोर लुटेरों से बचाने की जिम्मेदारी है और अगर वही लूटपाट करने लगे तो मामला संवेदनशील हो जाता है। ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने बुधवार को एक चौकी इंचार्ज समेत उनके चार साथी पुलिस वालों के खिलाफ लूटपाट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि रोहनिया के जक्खनी चौकी इंचार्ज रहे चंद्रकेश शर्मा सहित चार अन्य पुलिसकर्मियों पर लूट व मारपीट का आरोप लगा था। जिसके बाद ये फैसला कोर्ट ने सुनाया।

2016 का है मामला

मुख्य न्यायिक मस्जिस्ट्रेट अभय श्रीवास्तव की कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश रोहनिया एसओ को दिया है। दरअसल घटना 2016 की है जब रात में वाहन तलाशी के नाम पर जक्खनी चौकी इंचार्ज ने एक मारुती सवार को रोका। दारोगा व पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के नाम पर 50 हजार की मांग की। रुपए न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के बाद मारा-पीटा पास में रखे 15 हजार नकद, और जबरन एटीएम का कोड पूछकर 10 हजार रुपए निकाल लिए। मिर्जापुर अहरौरा निवासी वादी हंसलाल कुशवाहा की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी की 14 अगस्त 2016 को रात 11 बजे वादी कुछ साथियों के साथ इलाहाबाद की तरफ से आ रहा था। इसी दौरान पुलिस वालों ने यह किया। कोर्ट में घटना से सम्बंधित वीडियो फुटेज भी पेश की गयी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कर्मचारियों का यह कार्य बड़ा अपराध है ऐसे में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जाये।