- फर्जी ढंग से पहली पत्नी के नाम जमीन को दूसरी पत्‍‌नी के नाम करा लिया था रजिस्ट्री

- पति व सौतन सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

CHANDAULI: पहली पत्नी के नाम की संपत्ति को फर्जी ढंग से बेचना आरोपी पति पर भारी पड़ गया। पीडि़ता की गुहार पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संगीन धाराओं में पति पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरु कर दिया।

कर ली थी दूसरी शादी

मामला नौगढ़ के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के लक्ष्मनपुर गांव का है। सोनवार को गांव की मुस्तफा बीबी उर्फ मुस्तफाई की शादी लक्ष्मनपुर गांव के अब्दुल रहमान के साथ हुई थी। शादी के बाद मुस्तफाई ने मायके से मिले पैसे से गांव में करीब सवा एक बीघा भूमि अपने नाम से खरीदी थी। करीब चार वर्ष बाद भी कोईच्बच्चा नहीं होने पर पति ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। भूमि पर पति की निगाह लगी हुई थी। इसी बीच पिछले साल अक्टूबर में मुस्तफाई बीबी ने अपनी जमीन का मन बनाया। इस दौरान पता चला कि अगस्त में ही पति अब्दुल रहमान ने अपनी दूसरी बीबी को पहली बीबी के रूप में फर्जी ढंग से प्रस्तुत कर रजिस्ट्री करा लिया था। इस प्रकरण को लेकर पीडि़ता पुलिस व प्रशासन के यहां कई बार फरियाद लगाई। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। थक हारकर चकिया न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता अर¨वद यादव के जरिए धारा क्भ्म् (फ्) सीआरपीसी के मामला दर्ज कराया। इस पर अदालत ने पति अब्दुल रहमान, सौतन साबिरा व अन्य तीन के खिलाफ धारा ब्क्9, ब्ख्0, ब्म्7, ब्म्8, ब्7क्, भ्0ब् व भ्0म् के अंतर्गत मामला पंजीकृत करने का आदेश दिया।