VARANASI(24 Oct):

विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, जिला पंचायतों व आवास विकास परिषद में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने को गठित जांच समिति ने गंगा किनारे होने वाले नये निर्माण कार्यो पर सख्त रुख अख्तियार किया है। विधान परिषद सदस्य शतरुद्र प्रकाश ने बताया कि बुधवार को अरुण पाठक की अध्यक्षता में आयोजित जांच समिति की बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण को स्पष्ट कर दिया गया कि वाराणसी में गंगा किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार का नया निर्माण गैरकानूनी माना जाएगा। सिर्फ पुराने भवनों के संरक्षण और मरम्मत करने की अनुमति ही दी जाएगी। बैठक में वीडीए सचिव, श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद व विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह व मंडलायुक्त वाराणसी के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में मंडलायुक्त की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए इसकी पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी भी दी गयी।