वाराणसी (ब्यूरो)सात साल पहले निकाली गई अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में आरोपित महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा व महंत बालक दास के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अब 16 नवंबर को सुनवाई होगीइस मामले में जिला जज की अदालत में 28 अक्टूबर को अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया थामंगलवार को जिला जज की अदालत ने सुनवाई के लिए इसे विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की अदालत में स्थानांतरित कर दियाइस प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत से निरस्त हो चुकी है.

2015 का है मामला

वर्ष 2015 में गणेश प्रतिमा के गंगा में विसर्जन नहीं करने देने के विरोध में निकाली गई प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल में दशाश्वमेध थाने में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया थाइसी मामले में बीते दिनों अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, महंत बालक दास सहित 25 लोगों को फरार घोषित किया थासभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए इनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश भी दिया गया था.

कोर्ट में किया आवेदन

कोर्ट के सख्त रुख के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया थाकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित सिद्धांत के ²ष्टिगत अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं हैइस बीच महामंडलेश्वर संतोष दास और महंत बालक दास की ओर से भी अग्रिम जमानत की अपील करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गयाप्रार्थना पत्र में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को फर्जी व मनगढ़ंत बताया गया हैयह भी कहा गया है कि इस मुकदमे के बारे में उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया.