-इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वालों के लिए 31 मार्च तक का है मौका, मैनुअल के अलावा घर बैठे भी जमा कर सकते हैं टैक्स

-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बढ़ी है टैक्स जमा करने वालों की भीड़

VARANASI

यदि आपने अब तक इनकम टैक्स रिर्टन फाइल नहीं किया है तो हर हाल में 31 मार्च से पहले जमा कर दें, आपके पास अंतिम दो दिन का मौका भी है, इसी में चौका मार लीजिए। यदि आपकी आय पांच लाख रुपए सालाना से अधिक है तो आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग करनी होगी। वहीं सिटी के अधिकतर बिजनेसमैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न दाखिल करने और सीए के पास सजेशन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। जबकि आप घर बैठे भी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।

PAN नंबर जरूरी

इनकम टैक्स को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग भी कहते हैं., सभी संबंधित डाक्यूमेंट्स यदि अपडेट हों तो कंप्यूटर से ई-फाइल करने में कोई झंझट नहीं होगी और आपका समय भी बचेगा। आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxXindiaefiling.gov.in पर जाकर एकाउंट बनाना होगा। इसमें अकाउंट बनाने के लिए पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी पर्सनल डीटेल का यूज करना होगा। इसमें पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा।

बिजनेसमैन चुनें तीन व चार फॉर्म

फॉर्म चुनते समय यह सावधानी बरतें कि आपको जो फॉर्म चुनना है, वह आपकी सैलरी के मुताबिक हो। इंडिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य आयस्त्रोतों से इनकम (लॉटरी के अतिरिक्त) के केस में फॉर्म आईटीआर वन पर सेलेक्ट करना होगा। पूंजीगत लाभ होने की दिशा में आईटीआर टू सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने की दिशा में आईटीआर टू चुनें, लेकिन इस केस में आपको कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) नहीं होना चाहिए। आईटीआर तीन और चार फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है।

यह है जरूरी

रिटर्न फाइल करते समय पैन नंबर, फॉर्म क्म्, आपके खातों पर मिला संबंधित वित्तीय वर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस संबंधी डीटेल और सभी तरह के निवेशों संबंधी सबूत

-होमलोन और इंश्योरेंस संबंधी डॉकूयूमेंट्स भी हो

-इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म ख्म् भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी टैक्स स्टेटमेंट शो करता है जो आपके द्वारा दिया जा चुका है