वाराणसी (ब्यूरो)लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे भवनों की जांच पड़ताल शुरू हो गई हैपर्यटक प्लेस व पीएम की सिटी होने से बनारस प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया हैइसके तहत अब अग्नि शमन विभाग और विकास प्राधिकरण ने शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की जांच-पड़ताल शुरू कर दी हैजांच में यह पता किया जा रहा है कि किन-किन होटलों ने वीडीए से नक्शा स्वीकृत कराने के साथ फायर विभाग से एनओसी ली हैयदि किसी होटल के पास ये कागजात नहीं होंगे उन्हें सीज कर दिया जाएगाहालांकि सराय अधिनियम 1867 की धारा-5 के तहत होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं का पंजीकरण जरूरी हैएक अनुमान के तहत जनपद में बिना नक्शा और एनओसी के होटल व गेस्ट हाउस या धर्मशाला की संख्या 100 से ज्यादा हैजांच के बाद यह संख्या बढ़ भी सकती है.

जरूरी है पंजीकरण

होटल, लॉज और धर्मशाला में यदि यात्री ठहरता है तो नियमानुसार उसका सराय अधिनियम 1867 की धारा-5 के तहत पंजीकरण जरूरी हैजनपद में सराय एक्ट के नियमों का पालन करने के लिए पूर्व में कई बार जांच कराई गई हैइसमें 100 से च्यादा होटल, धर्मशाला और लॉज ऐसे पाए गए, जिनके पास सराय एक्ट के तहत पंजीयन नहीं हैइसके अलावा कई बड़े होटल और गेस्ट हाउस ऐसे भी हैं, जिन्होंने वीडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया है। 974 होटलों के पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है

कई विभागों से एनओसी

सराय एक्ट के तरह पंजीकरण कराने के लिए संस्था को नगर निगम, पुलिस, पर्यटन विभाग, विद्युत निगम, फूड एवं सेफ्टी विभाग और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होती हैसभी विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही होटल, लॉज, धर्मशाला को संचालित किया जा सकता है

एनओसी में दिक्कत

होटल, लॉज और धर्मशालाओं को बाकी सभी विभागों से एनओसी मिल जाती है, लेकिन अग्निशमन विभाग में मामला फंसता हैअधिकतर संस्थाएं अग्निशमन विभाग के नियमों को पूरा नहीं कर पाती हैंइस कारण एनओसी प्राप्त करने में सबसे कठिन काम अग्निशमन विभाग से होता हैऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि यहां पर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं.

विकास प्राधिकरण और फायर विभाग ने होटलों की जांच शुरू कर दी हैजो भी होटल बिना नक्शा पास हुए बना होगा या फायर विभाग का एनओसी नहीं होगा, उसे तत्काल सील कर दिया जाएगाहोटल, लॉज, धर्मशाला आदि का सराय एक्ट के तहत पंजीकरण जरूरी है, लेकिन इस एक्ट के तहत सीज नहीं किया जा सकता है.

कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी

होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला की जांच के लिए टीम बना दी गई है, जो बुधवार से मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करेगीजिस भी होटल के पास नक्शा नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-ईशा दुहन, वीसी-वीडीए

फायर विभाग की ओर से होटल और गेस्ट हाउस की जांच-पड़ताल शुरू हो गई हैफायर फाइटिंग सिस्टम भी देखा जा रहा हैजहां भी कमी मिलेगी, उसकी सूची तैयार की जा रही है.

-अनिमेष सिंह, सीएफओ