-बीएचयू गेट पर सज रही हैं अस्थाई सिगरेट-गुटखा की दुकानें, बीएचयू कैंपस के सौ मीटर के दायरे में टोबैको शॉप्स पर है बैन

-स्वास्थ्य विभाग व लंका पुलिस ने चलाया था दो दिन पूर्व अभियान

VARANASI

बीएचयू सहित शिक्षण संस्थाओं के बाहर सौ मीटर के दायरे में खुले गुटखा-पान की दुकानों को बंद कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। तीन-चार दिन पूर्व बीएचयू लंका गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम व लंका पुलिस ने अभियान चलाकर दर्जनों दुकानों से गुटखा-सिगरेट बरामद कर उन्हें वार्निग दी थी। लेकिन वार्निग को शॉपकीपर्स हवा में उड़ा रहे हैं। सौ मीटर दायरे के अंदर में पान-गुटखा, सिगरेट-भांग की बिक्री धड़ल्ले से जारी है, देर शाम बीएचयू गेट पर सिगरेट-गुटखा की अस्थाई दुकानें सज रही हैं। पुलिस बूथ ठीक सामने सिगरेट, पान-गुटखा की दुकानें गुलजार है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत स्वास्थ्य विभाग की एक टीम टुबैको के अगेन्स्ट अभियान चला रही है।

बीएचयू के चारों तरफ धुआं-धुआं

ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंका बीएचयू मेन गेट के आसपास ही सिगरेट पान-गुटखा की दुकानें गुलजार है, बाकी बीएचयू के सीर, छित्तूपुर व हैदराबाद, नरिया गेट पर भी तंबाकू की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं, हैदराबाद गेट के ठीक सामने शॉप्स पर स्टूडेंट्स सहित पब्लिक सिगरेट का कश लगा रही है। यही हाल सीर गेट का भी है, यहां तो कुछ पान की दुकानों पर पैकेट बंद भांग भी तीन से पांच रुपये प्रति पीस बेची जा रही है।

कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल्स, कॉलेजेज, कोचिंग सेंटर्स के सौ मीटर के दायरे में टोबैको सेल पर बैन है। फिर भी शहर भर के शिक्षण संस्थाओं से सटकर पान-गुटखा की दुकानें सजी हुई हैं। बीएचयू की बाउंड्री से सटाकर पान-गुटखा की दुकानें सजी हुई हैं। जहां अभी तक लंका पुलिस पहुंच ही नहीं पाई है।

क्या कहता है कोटपा एक्ट

धारा-ब्, सार्वजनिक स्थान के धूम्रपान पर प्रतिबंध

धारा-भ्, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध

धारा-म्, क्8 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और किसी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज की परिधि में सिगरेट या अन्य तंबाकू, उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

धारा-7, 8, व 9 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध

कोटपा एक्ट उल्लघंन के लिए सजा

धारा-ब् ए, बी

के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने पर ख्00 रुपये का जुर्माना, कड़ी सजा

धारा-भ् ए, बी

के सिगरेट और अन्य टोबैको प्रोडक्ट के विज्ञापन पर दो साल की सजा व एक हजार का जुर्माना

धारा-म् के तहत नाबालिग व शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास सिगरेट या टोबैको की बिक्री पर पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना

धारा-7, 8 व क्0 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर विनिर्माता पर पहला अपराध दो साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना, दूसरा अपराध पांच साल की सजा या दस हजार रुपये जुर्माना

यह भी जाने

-सिगरेट में ब् हजार, रासायनिक तत्व, ख्00 ज्ञात विष और म्0 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं

-ख्8 परसेंट आबादी किसी न किसी रुप में तंबाकू उत्पादों का सेवन करती है

-तीस साल से अधिक आयु में होने वाली पांच मौतों में से दो तंबाकू से जुडी है

-हर साल लगभग दस लाख की मौतें तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के चलते होती हैं

-गुटखा के दुष्प्रभाव के कारण मुख कैंसर के 7भ् से 80 हजार नये मामले हर साल आते हैं

शिक्षण संस्थाओं के बाहर सौ गज के परिधि के अंदर खुली पान-गुटखा की दुकानें हटाई जा रही है। लंका बीएचयू मेन गेट के बाहर से कई पान-गुटखा की दुकानों पर कार्रवाई की गई है।

डॉ। बीबी सिंह

सीएमओ