- आचार संहिता के तहत सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाने पर लगी है रोक
VARANASI
नगर निकाय चुनाव में पोस्टर और बैनर लगाने की होड़ मची हुई है। नामांकन और सिम्बल आवंटित होने के बाद जन समर्थन जुटाने में लगे कैंडीडेट्स आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस काम में विपक्षी तो दूर रुलिंग पार्टी के उम्मीदवार भी पीछे नहीं हैं। शहर की ऐसी कोई गली या चौराहे की सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं बची जहां पोस्टर और बैनर न टंगे हों।
एफआईआर का है प्रावधान
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के तहत कोई भी उम्मीदवार सार्वजनिक स्थलों को प्रचार सामग्री के रुप में यूज नहीं कर सकता। वरना इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। फिर भी प्रत्याशियों पर इसका असर नहीं दिखता। बिजली के पोल और सार्वजनिक दीवारें पोस्टर और बैनर से पटी हुई हैं।
वर्जन
सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाना आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हो सकती है।
आरआर वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी