ऑटो रिक्शा की लाइफ सात साल है निर्धारित लेकिन आरटीओ में दस साल का रजिस्ट्रेशन कराने के प्रेशर से ड्राइवर्स में आक्रोश

VARANASI

सिटी में चलने वाले ऑटो रिक्शा की लाइफ सात साल निर्धारित है। लेकिन आरटीओ में दस साल का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि नियम यह है कि ऑटो ड्राइवर एक-एक साल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ख्फ् अक्टूबर को जारी शासनादेश के अनुसार पांच साल पुराने ऑटो का अगले पांच साल तक की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने का फरमान जारी किया गया है। इसके बाद भी इस ऑर्डर के आने से पहले यानी फ्0 सितंबर तक के पंजीकृत ऑटो की रजिस्ट्रेशन फीस एक साल की ली जा रही है। वहीं फ्0 अक्टूबर के बाद के रजिस्ट्रेशन वाले ऑटो से पांच साल यानि वन टाइम फीस ली जा रही है, जबकि रिक्शा की उम्र सात साल ही निर्धारित की गई है। इस कारण सभी ड्राइवर्स में आक्रोश है। वहीं आरटीओ की वेबसाइट पर एक-एक साल का रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो रहा है। ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष दीनानाथ सिंह दीनू का कहना है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स दोहरी नीति अपनाए हुए हैं।

साइबर कैफे के थ्रू भ्0 ऑटो ड्राइवर्स ने ऑनलाइन पेमेंट किया है। इसे आरटीओ ने नहीं माना तो ऑटो यूनियन कोर्ट की शरण लेगा।

भगवान सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,

ऑटो रिक्शा चालक यूनियन