-डीएम ने परमिशन जारी करने के लिए अफसरों को किया अधिकृत

-धार्मिक, राजनीतिक व सामूहिक कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति जरूरी

कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों को शुरू करने के लिए डीएम कौशल राज शर्मा ने अफसरों को परमिशन देने के लिए अधिकृत किया है। उन्हाेंने कहा कि 15 अक्टूबर से थिएटर, सिनेमाहाल, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क खोलने के लिए एडीएम सिटी से परमिशन लेना जरूरी होगा। इसी तरह स्कूल और को¨चग संस्थान खोलने के लिए स्कूल प्रबंधन से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए डीआईओएस को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है।

एसओपी का करना होगा पालन

डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने की बजाय आनलाइन पढ़ाई के इच्छुक हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जा सकती है। छात्र माता-पिता व अभिभावक की लिखित सहमति से क्लास में प्रेजेंट हो सकते हैं। जिन स्कूलों को खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी, उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। इसी प्रकार स्वीमिंग पूल में प्रशिक्षण, कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हाल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के बैठने की शर्त के साथ खोले जा सकेंगे। अनुमति देने के लिए एडीएम सिटी को अधिकृत किया गया है। डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियों को 100 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति के लिए संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है।