वाराणसी (ब्यूरो)शहर में 180 होटल, लॉज और धर्मशालाएं सराय एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैंइनके साथ सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला को प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए जबाव मांगा था, लेकिन दो माह के बाद भी किसी ने कोई जबाव नहीं दिया हैप्रशासन अब इनको अंतिम नोटिस देर सीलिंग की कार्रवाई शुरू करेगाकिसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला में यदि यात्री या मुसाफिर ठहरता है तो नियमानुसार उसका सराय अधिनियम 1867 की धारा-5 के तहत पंजीकरण होना जरूरी है

जारी किया गया नोटिस

जनपद में सराय एक्ट के नियमों का पालन करने के लिए जांच कराई गईइसमें 180 से ज्यादा होटल, धर्मशाला और लॉज ऐसे पाए गए जिनके पास सराय एक्ट के तहत पंजीयन नहीं हैइन सभी को अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रोटोकाल की ओर से नोटिस जारी किया गयानोटिस में साफ कहा गया है कि 15 दिन में जवाब दें कि उन्होंने अभी तक सराय एक्ट के तहत पंजीकरण क्यों नहीं कराया हैवह निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना प्रतिष्ठान का संचालन किस आधार पर कर रहे है.

सीलिंग की कार्रवाई

इन सभी संस्थाओं को अब प्रशासन की ओर से अंतिम नोटिस भेजा जा रहा हैनोटिस के बाद भी जबाव न मिलने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगीप्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लॉज और धर्मशालाएं लंबे समय से संचालित हैलिहाजा सभी को लगातार पंजीकरण कराने का मौका दिया जा रहा हैअंतिम मौके के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगीइसके बाद इन होटलों और धर्मशालाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.

बस किया आवेदन

आवेदन के आधार पर संचालित हैं अधिकतर संस्था शहर में होटल, लॉज और धर्मशालाओं ने सराय एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए जरुरी विभाग से एनओसी के लिए आवेदन किया हुआ हैइन्हीं आवेदन के आधार पर यह सभी संस्थाएं संचालित हैसभी विभाग को एनओसी मिल जाती है लेकिन अग्निशमन विभाग एनओसी नहीं देताचेकिंग के दौरान अधिकर लॉज व धर्मशालाएं इसी एनओसी को दिखा देते और अग्निशमन विभाग के लिए आवेदन करना दिखाते हैं.

कई के पास है पंजीकरण

नोटिस के बाद शहर के कई बड़े होटलों ने पंजीकरण की रिपोर्ट प्रशासन को भेजी हैइन सभी की भी जांच की जा रही हैइन होटलों में कई ने एनओसी लेने के बाद पंजीकरण कराया हुआ हैकुछ ऐसे भी है जिन्होंने सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद भी अभी तक सराय एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं कराया हैइन होटलों का अब सराय एक्ट के तहत पंजीकरण कराया जा रहा है

कई विभागों से एनओसी जरूरी

सराय एक्ट के तरह पंजीकरण कराने के लिए संस्था को नगर निगम, पुलिस, पर्यटन विभाग, विद्युत निगम, फूड एवं सेफ्टी विभाग और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होगीसभी विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही होटल, लॉज, धर्मशाला को संचालित किया जा सकेगा.

सभी होटल, लॉज, धर्मशाला आदि का सराय एक्ट के तहत पंजीकरण जरूरी हैएक नोटिस जारी किया जा चुका हैइन सभी को अब अंतिम चेतावनी के साथ नोटिस दिया जाएगाजबाव न देने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

बच्चू सिंह, एडीएम प्रोटोकाल